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हत्या में दो भाइयों को उम्र कैद

बरहज क्षेत्र के मोहांव गांव में बारह वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर जिला जज नवीन कुमार ¨सह ने दो भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 11:11 PM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 11:11 PM (IST)
हत्या में दो भाइयों को उम्र कैद
हत्या में दो भाइयों को उम्र कैद

देवरिया : बरहज क्षेत्र के मोहांव गांव में बारह वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में अपर जिला जज नवीन कुमार ¨सह ने दो भाइयों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही बीस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार यादव ने बताया कि 11 जुलाई 2006 को बरहज थाना क्षेत्र के मोहांव निवासी रमेश पाल का भाई हृदयलाल पाल 25 गांव के बाहर घोठा पर जानवरों की रखवाली करने के लिए गया था। सुबह उसका शव बरहज रोड के पूरब खेत में पड़ा था। लोगों की सूचना पर वादी रमेश पाल भी मौके पर पहुंचा। जांच पड़ताल के बाद रमेश पाल ने गांव के ही मंटूपाल व रामईश्वर पाल पुत्र गौरीपाल के विरूद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। उसने बताया कि घटना के चार दिन पूर्व हत्या आरोपितों ने धमकी दी थी कि अपने भाई को समझा दो नहीं तो मार डालेंगे। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाह पेश किए गए। सभी ने आरोपितों द्वारा हृदयलाल की हत्या गला दबाकर व सिर पर हमला करने से बताया। साक्ष्य के दौरान गवाहों ने बताया कि आशनाई के चक्कर में युवक की हत्या की गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला जज श्री ¨सह ने आरोपितों को दोषी पाए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।


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