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गिरिजा त्रिपाठी जिला कारागार से हुई रिहा

छह अगस्त 2018 से ही जिला कारागार में चल रही थी बंद

By JagranEdited By: Published: Tue, 17 Dec 2019 11:00 PM (IST)Updated: Tue, 17 Dec 2019 11:00 PM (IST)
गिरिजा त्रिपाठी जिला कारागार से हुई रिहा
गिरिजा त्रिपाठी जिला कारागार से हुई रिहा

देवरिया : जनपद के चर्चित मां विध्यवासिनी महिला प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित बाल गृह बालिका कांड की मुख्य आरोपित गिरिजा त्रिपाठी मंगलवार की रात जिला कारागार से रिहा हो गई। छह अगस्त 2018 से ही जिला कारागार में बंद चल रही थी। हालांकि इस कांड में गिरफ्तार गिरिजा के पति मोहन तिवारी की जमानत अर्जी अभी तक मंजूर नहीं हो सकी है।

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28 नवंबर को उच्च न्यायालय ने गिरिजा त्रिपाठी को तीन मुकदमों में जमानत अर्जी मंजूर की थी। उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नाशेहा वसीम व अपर जिला जज रजनीश कुमार ने चार मुकदमों में जमानतनामा स्वीकार करते हुए रिहाई आदेश सोमवार को जेल भेज दिया। लेकिन कागजात में एक त्रुटि के चलते सोमवार को रिहाई नहीं हो पाई। मंगलवार को कागज की त्रुटि को न्यायालय से ठीक होने के बाद रिहाई हो गई। जेल अधीक्षक केपी त्रिपाठी ने कहा कि गिरिजा की रिहाई हो गई है।


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