डीएम कार्यालय के जनसूचना अधिकारी पर 50 हजार का जुर्माना
जन सूचना अधिकार अधिनियम का मखौल उड़ाना जनपद के आला अफसरों को महंगा पड़ रहा है। सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने दो मामलों में जिलाधिकारी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयुक्त के इस कार्रवाई से खलबली मच गई है।
देवरिया: जन सूचना अधिकार अधिनियम का मखौल उड़ाना जनपद के आला अफसरों को महंगा पड़ रहा है। सूचना न देने पर राज्य सूचना आयुक्त ने दो मामलों में जिलाधिकारी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयुक्त के इस कार्रवाई से खलबली मच गई है।
खुखुंदू के बड़हरा निवासी संदीप मणि त्रिपाठी ने जिलाधिकारी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी से आरटीआइ के तहत 12 अगस्त 2017 को दो अलग-अलग मामलों में सूचनाएं मांगी थी। उन्होंने 28 अप्रैल 2017 व छह मई 2017 को दिए गए शिकायती पत्रों के संबंध में कार्रवाई न होने पर छह-छह ¨बदुओं पर सूचना मांगी है। दोनों में सूचना उपलब्ध न होने पर उन्होंने राज्य सूचना आयुक्त के यहां परिवाद दाखिल किया। आयोग ने जिलाधिकारी कार्यालय के जन सूचना अधिकारी से जवाब भी मांगा, लेकिन न तो कोई लिखित जवाब दिया गया और न ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। राज्य सूचना आयुक्त सैय्यद अब्बास रिजवी ने 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए वेतन से वसूली का आदेश दिया है। यह वसूली तीन मासिक किस्तों में की जाएगी।