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सहायक स्टेशन मास्टर की हत्या में लिपिक मिला दोषी

सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर सहायक स्टेशन मास्टर की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान अपर जिला जज अश्वनी कुमार दुबे की अदालत ने वरिष्ठ वाणिज्य लिपिक को शुक्रवार को दोषी पाए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। शनिवार को इस मामले में दोषी के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 Mar 2019 12:16 AM (IST)Updated: Sat, 30 Mar 2019 06:25 AM (IST)
सहायक स्टेशन मास्टर की हत्या में लिपिक मिला दोषी
सहायक स्टेशन मास्टर की हत्या में लिपिक मिला दोषी

देवरिया : सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर सहायक स्टेशन मास्टर की गोली मारकर हुई हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान अपर जिला जज अश्वनी कुमार दुबे की अदालत ने वरिष्ठ वाणिज्य लिपिक को शुक्रवार को दोषी पाए जाने पर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। शनिवार को इस मामले में दोषी के खिलाफ सजा सुनाई जाएगी।

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मईल थाना क्षेत्र के ग्राम बरेजी निवासी विजय मिश्र की 15 दिसंबर 2012 को उस समय गोली मार दी गई, जब वह सलेमपुर रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी कर प्लेटफार्म पर खड़े थे। सात जनवरी 2013 को उनकी इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। इस मामले में सलेमपुर स्टेशन पर तैनात वरिष्ठ वाणिज्य लिपिक उपेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ स्टेशन अधीक्षक तारिक महमूद ने मुकदमा दर्ज कराया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अपर जिला जज की अदालत ने उपेंद्र को इस मामले में दोषी पाया और न्यायिक अभिरक्षा जेल भेज दिया।


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