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देवरिया बालगृह कांड के एक आरोपित की जमानत मंजूर

देवरिया के चर्चित बालिका बाल गृह कांड की मुख्य आरोपित गिरिजा त्रिपाठी के बेटे प्रदीप त्रिपाठी को हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की है। वह सात माह से जिला जेल में बंद है। देवरिया कांड में गिरफ्तार आठ आरोपितों में यह पहला आरोपित है जिसे हाईकोर्ट से जमानत मिली है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 01 Jun 2019 11:38 PM (IST)Updated: Sun, 02 Jun 2019 06:28 AM (IST)
देवरिया बालगृह कांड के एक आरोपित की जमानत मंजूर
देवरिया बालगृह कांड के एक आरोपित की जमानत मंजूर

देवरिया : देवरिया के चर्चित बालिका बाल गृह कांड की मुख्य आरोपित गिरिजा त्रिपाठी के बेटे प्रदीप त्रिपाठी को हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर की है। वह सात माह से जिला जेल में बंद है। देवरिया कांड में गिरफ्तार आठ आरोपितों में यह पहला आरोपित है, जिसे हाईकोर्ट से जमानत मिली है।

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तत्कालीन एसपी रोहन पी. कनय ने पांच अगस्त 2018 की रात शहर के स्टेशन रोड स्थित बाल गृह में छापेमारी कर 22 बच्चों को बरामद किया था। 13 वर्षीया एक बालिका के बयान के आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बाल गृह संचालिका गिरिजा त्रिपाठी, उसके पति मोहन त्रिपाठी, बेटी कंचनलता त्रिपाठी के विरुद्ध यौन शोषण संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में शासन के निर्देश पर मामले की विवेचना एसआइटी ने की थी। एसआइटी ने गिरिजा त्रिपाठी के शिक्षक बेटे प्रदीप त्रिपाठी, दामाद संजीव दुबे, कर्मचारी चंदहास यादव, योगेंद्र दूबे, हयात अफरोज की भी संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि विवेचना में एसआइटी को यौन शोषण संबंधित कोई आरोप नहीं मिला। इस संबंध में आरोपित प्रदीप त्रिपाठी के अधिवक्ता नितेश श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट ने जमानत की मंजूरी दी है।


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