पूर्व मंत्री सहित तीन आरोपियों की जमानत खारिज
लार उपनगर निवासी पूर्व मंत्री एमए लारी सहित तीन आरोपितों की जमानत पर सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश महेश नौटियाल की अदालत ने मंगलवार को जमानत खारिज कर दिया। धोखाधड़ी के मामले में पूर्व मंत्री व उनके करीबी जेल में बंद हैं।
देवरिया: लार उपनगर निवासी पूर्व मंत्री एमए लारी सहित तीन आरोपितों की जमानत पर सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश महेश नौटियाल की अदालत ने मंगलवार को जमानत खारिज कर दिया। धोखाधड़ी के मामले में पूर्व मंत्री व उनके करीबी जेल में बंद हैं।
लार टाउन निवासी मुजफ्फर अहमद के पिता मकबूल अहमद लारी नेपाल में बस जाने के कारण लार स्थित प्रापर्टी की देखभाल के लिए पूर्व मंत्री एमए लारी के नाम पावर आफ अटार्नी लिख दिए थे। मकबूल अहमद की मृत्यु के बाद एमए लारी ने फर्जी तरीके से उस प्रापर्टी का बैनामा कराकर अपने नाम करा लिया। साथ ही खुदैजा बीबी गर्ल्स कालेज की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद से मकबूल अहमद को हटाकर स्वयं अध्यक्ष हो गए। इस तथ्य की जानकारी जब मुजफ्फर अहमद को हुई तो उन्होंने 2005 में क्रेता एमए लारी, शमशाद लारी व फुर्रकानुल्लाह के विरुद्ध सलेमपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। विवेचक ने पाया कि तीनों आरोपितों ने धोखाधड़ी से प्रापर्टी अपने नाम करा लिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपित विचारण में सहयोग न करके अदालत का कीमती समय जाया करते रहे।