Move to Jagran APP

पूर्व मंत्री सहित तीन आरोपियों की जमानत खारिज

लार उपनगर निवासी पूर्व मंत्री एमए लारी सहित तीन आरोपितों की जमानत पर सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश महेश नौटियाल की अदालत ने मंगलवार को जमानत खारिज कर दिया। धोखाधड़ी के मामले में पूर्व मंत्री व उनके करीबी जेल में बंद हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 02 Apr 2019 11:57 PM (IST)Updated: Tue, 02 Apr 2019 11:57 PM (IST)
पूर्व मंत्री सहित तीन आरोपियों की जमानत खारिज
पूर्व मंत्री सहित तीन आरोपियों की जमानत खारिज

देवरिया: लार उपनगर निवासी पूर्व मंत्री एमए लारी सहित तीन आरोपितों की जमानत पर सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश महेश नौटियाल की अदालत ने मंगलवार को जमानत खारिज कर दिया। धोखाधड़ी के मामले में पूर्व मंत्री व उनके करीबी जेल में बंद हैं।

loksabha election banner

लार टाउन निवासी मुजफ्फर अहमद के पिता मकबूल अहमद लारी नेपाल में बस जाने के कारण लार स्थित प्रापर्टी की देखभाल के लिए पूर्व मंत्री एमए लारी के नाम पावर आफ अटार्नी लिख दिए थे। मकबूल अहमद की मृत्यु के बाद एमए लारी ने फर्जी तरीके से उस प्रापर्टी का बैनामा कराकर अपने नाम करा लिया। साथ ही खुदैजा बीबी ग‌र्ल्स कालेज की प्रबंध समिति के अध्यक्ष पद से मकबूल अहमद को हटाकर स्वयं अध्यक्ष हो गए। इस तथ्य की जानकारी जब मुजफ्फर अहमद को हुई तो उन्होंने 2005 में क्रेता एमए लारी, शमशाद लारी व फुर्रकानुल्लाह के विरुद्ध सलेमपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। विवेचक ने पाया कि तीनों आरोपितों ने धोखाधड़ी से प्रापर्टी अपने नाम करा लिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने बचाव पक्ष की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपित विचारण में सहयोग न करके अदालत का कीमती समय जाया करते रहे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.