एटीएम कैश वैन पर रहेगी निगरानी टीम की नजर
भारत निर्वाचन आयोग ने नकदी ले जाने को लेकर दिशा-निर्देशों जारी कर दिया है। आयोग ने कहा कि बाह्य स्त्रोत एजेंसियों कंपनियों की नकदी वैन किसी भी परिस्थिति में उस बैंक के अलावा किसी तृतीय पक्षकार एजेंसियों व व्यक्तियों की नकदी नहीं ले जाएगी।
देवरिया : भारत निर्वाचन आयोग ने नकदी ले जाने को लेकर दिशा-निर्देशों जारी कर दिया है। आयोग ने कहा कि बाह्य स्त्रोत एजेंसियों कंपनियों की नकदी वैन किसी भी परिस्थिति में उस बैंक के अलावा किसी तृतीय पक्षकार एजेंसियों व व्यक्तियों की नकदी नहीं ले जाएगी।
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी रमेश चंद्र राय ने नकदी परिवहन के संबंध में 10 मार्च को गाइडलाइन जारी कर दी है। आयोग ने कहा है कि बैंक यह सुनिश्चित कर लें कि बाहरी स्त्रोत यानी एजेंसियों/कंपनियों से प्राप्त नकदी ले जाने वाली एटीएम कैश वैन किसी भी हालत में बैंक की नकदी के अलावा किसी और पक्ष की नकदी नहीं ले जाएंगी। बैंक द्वारा जारी दस्तावेज का वैन में होना जरूरी है। तलाशी के दौरान दस्तावेज नहीं दिखाने पर धन जब्त करने की कार्रवाई होगी। आयोग को अंदेशा है कि एटीएम वैन के लिए बैंक के साथ-साथ अन्य लोगों का धन इधर-उधर लाया व ले जाया जा सकता है और चुनाव में उपयोग किया जा सकता है। इसको देखते हुए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि चालक को संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी पहचान पत्र रखना होगा। निर्वाचन अवधि के दौरान यदि निर्वाचन आयोग का अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी का कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी बाह्य स्त्रोत एजेंसी कंपनी की नकदी वैन को जांच करने के लिए रोकता है तो दस्तावेजों व मुद्रा की प्रत्यक्ष जांच द्वारा स्पष्ट करने की स्थिति में होनी चाहिए। यह बताना होगा कि बैंक एटीएम को फिर से भरने या बैंक की कुछ अन्य शाखाओं या मुद्रा तिजोरी में नकदी ले जाने के मकसद से उन्होंने बैंक से नकदी प्राप्त की है।