Move to Jagran APP

शराब माफिया को दस साल की सजा

जहरीली शराब बेचने के मामले में सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर अपर जिला जज ने निरीक्षण किया

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Nov 2018 11:01 PM (IST)Updated: Wed, 14 Nov 2018 11:01 PM (IST)
शराब माफिया को दस साल की सजा
शराब माफिया को दस साल की सजा

देवरिया: जहरीली शराब बेचने के मामले में सुनवाई के दौरान दोषी पाए जाने पर अपर जिला जज तेज प्रताप तिवारी की अदालत ने आरोपित सुरेंद्र यादव को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही छह हजार रुपये अर्थदंड भी देना होगा। उसके विरुद्ध धोखाधड़ी और जहरीली शराब बेचने के कुल 19 मुकदमे दर्ज हैं।

loksabha election banner

मईल थानाक्षेत्र के भागलपुर निवासी शराब माफिया सुरेंद्र यादव लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार करता है। 16 सितंबर 2010 को मईल पुलिस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने उसके घर पर छापेमारी कर छह हजार छह सौ लीटर अवैध शराब बरामद किया। साथ ही दो किग्रा यूरिया, फीटकिरी के साथ 120 अदद शराब के खाली पैकेट बरामद हुए। जिस पर बिहार उत्पाद लिखा हुआ था। उसके खिलाफ थाने में जहरीली शराब बेचने का मुकदमा थाने में दर्ज कराया गया। सुनवाई के दौरान अपर जिला जज तेज प्रताप तिवारी की अदालत ने पाया कि आरोपित के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों में धोखाधड़ी और शराब भंडारण के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की ओर से बार-बार गिरफ्तार किए जाने के बाद जमानत पर छूटकर सुरेंद्र अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त रहता है। इसके आतंक से लोग गवाही देने को तैयार नहीं होते हैं। शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार ¨सह के तर्क से सहमत होकर अदालत ने सुरेंद्र यादव को दस वर्ष की कठोर कारावास और छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.