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बदला प्रचार का तरीका, अब वोट मांगने आएंगे सिर्फ पांच लोग

जागरण संवाददाता चित्रकूट निर्वाचन आयोग की नई गाइड लाइन के चलते इस बार का चुनाव प्रचार बि

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Jan 2022 10:25 PM (IST)Updated: Thu, 13 Jan 2022 10:25 PM (IST)
बदला प्रचार का तरीका, अब वोट मांगने आएंगे सिर्फ पांच लोग
बदला प्रचार का तरीका, अब वोट मांगने आएंगे सिर्फ पांच लोग

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : निर्वाचन आयोग की नई गाइड लाइन के चलते इस बार का चुनाव प्रचार बिल्कुल बदला होगा। 15 जनवरी तक रैली, पदयात्रा, बाइक रैली, वाहन रैली तथा भीड़ वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक है। सिर्फ पांच लोग ही घर-घर जाकर वोट मांग सकेंगे। कोई भीड़ लेकर पहुंचा तो मुकदमा दर्ज होगा। अभी तक चुनाव में शोर और जन समर्थन पर जोर रहता था, पार्टी व प्रत्याशी जनबल दिखाता था लेकिन कोरोना ने चुनाव प्रचार की भी सूरत बदल दी है। न कोई जनबल होगा और न रोड शो। प्रत्याशी और पार्टियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी बात पहुंचने के लिए मतदाता के द्वार-द्वार जाना होगा। उनकी टीम में सिर्फ पांच लोग होंगे। यदि इसका उल्लंघन हुआ तो आदर्श आचार संहिता के तहत मुकदमा दर्ज होगा। इसकी निगरानी के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में उड़नदस्ते होंगे। प्रत्येक फ्लाइंग स्क्वायड टीम में मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी के साथ-साथ वीडियोग्राफर को तैनात है। सीविजिल एप, कंट्रोल रूम, मोबाइल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर भी प्रभावी कार्रवाई होगी।

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जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि फ्लाइंग स्क्वायड टीम भ्रमण के दौरान कोविड प्रोटोकाल का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। प्राइवेट वाहनों से राजनीतिक पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, झंडे, हूटर आदि सख्ती के साथ हटाए जा रहे हैं। सी-विजिल एप के माध्यम से कैसे शिकायतों का निस्तारण करना है इसका सभी मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी भली प्रकार से अध्ययन कर ली है। प्रत्याशी नहीं ले जा सकेंगे नामांकन जुलूस

प्रत्याशी नामांकन के लिए जुलूस लेकर नहीं जा सकते और न जीत के बाद विजय जुलूस निकाल सकेंगे। इस पर भी सख्त पाबंदी लगाई गई है। उम्मीदवारों को सुविधा ऐप से आनलाइन नामांकन भी कर सकते हैं। कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ महामारी एक्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून और आइपीसी के धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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