Move to Jagran APP

अवैध तमंचा-कारतूस रखने में दो साल की कैद

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : अवैध तमंचा व कारतूस रखने में एक अभियुक्त को दो साल की साधारण क

By JagranEdited By: Published: Wed, 12 Dec 2018 06:08 PM (IST)Updated: Wed, 12 Dec 2018 06:08 PM (IST)
अवैध तमंचा-कारतूस रखने में दो साल की कैद
अवैध तमंचा-कारतूस रखने में दो साल की कैद

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : अवैध तमंचा व कारतूस रखने में एक अभियुक्त को दो साल की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है। तीन साल पहले उसे कोतवाली पुलिस ने पकड़ा था। सजा न्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट से सुनाई गई है।

loksabha election banner

अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि कोतवाली में 15 अगस्त 2015 को तत्कालीन उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव ने मामला दर्ज कराया था कि वांछित अपराधियों की तलाश के दौरान ट्रैफिक चौराहा पर मौजूद थे। तभी मुखबिर से सूचना मिली की जगदीश गंज में हुई चोरी का सामान काले बैग में लेकर चोर इलाहाबाद जा रहे हैं। उन्होंने तत्काल कर्वी बस स्टैंड पहुंचकर दो व्यक्तियों को पकड़ा। इसमें एक ने अपना नाम राजेश जमादार पुत्र पन्ना निवासी चिल्ला, बांदा व दूसरे ने जमादार पुत्र फूलचंद्र निवासी बांदा बताया। जामा तलाशी में राजेश के पास से एक तमंचा और कारतूस मिले। अवैध तमंचा रखने पर राजेश के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। उसी मामले में सुनवाई करते हुए न्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपर सत्र न्यायधीश कुसुम लता ने राजेश को दोषी पाया। उसे दो साल साधारण कैद के साथ एक हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.