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गैर इरादतन हत्या की कोशिश में दो को चार साल कैद

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो व्यक्तियों को चार-चार

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Oct 2018 06:33 PM (IST)Updated: Tue, 30 Oct 2018 06:33 PM (IST)
गैर इरादतन हत्या की कोशिश में दो को चार साल कैद
गैर इरादतन हत्या की कोशिश में दो को चार साल कैद

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दो व्यक्तियों को चार-चार साल के सश्रम कारावास की सजा मंगलवार को सुनाई गई है। घटना नौ साल पहले पहाड़ी थानांतर्गत एक गांव में हुई थी। एनसीआर दर्ज होने के बाद विवेचना में चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर धाराएं बढ़ाई गईं।

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अभियोजन अधिकारी श्रीराम यादव ने बताया कि चितहुली पुरवा मजरा चौरा निवासी राम सजीवन उर्फ रमजा यादव ने पहाड़ी थाने में 27 मई 2009 को एनसीआर दर्ज कराई थी कि घर का छप्पर बनाने में उसकी बहू सरजिया पत्नी राम औतार व पौत्री गुड्डी मदद कर रही थीं। शाम करीब सात बजे गांव के प्रेमचंद्र यादव पुत्र सदा शिव व रामदीन यादव पुत्र फदौली शराब पीकर आ गए। गाली-गलौज करने लगे। विरोध पर प्रेमचंद्र ने लाठी से उसे पीटा। शोर सुनकर बेटा दशरथ बीच बचाव करने पहुंच तो उसे मारपीट कर दोनों भाग निकले। बताया कि बाद में एक्सरे रिपोर्ट में फ्रंटल बोन फ्रैक्चर निकलने पर धाराएं बढ़ाई गईं। पुलिस ने प्रेमचंद्र और रामदीन के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट (नवीन) कुसुमलता ने दोनों को दोषी मानते हुए चार-चार साल सश्रम कैद और दो-दो हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।


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