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लापरवाही से वाहन चलाने में हुई मौत पर डेढ़ साल की सजा

चित्रकूट लापरवाही से वाहन चलाने में हुई मौत के मामले में शनिवार को एक आरोपित को डेढ

By JagranEdited By: Published: Sat, 31 Oct 2020 11:25 PM (IST)Updated: Sat, 31 Oct 2020 11:25 PM (IST)
लापरवाही से वाहन चलाने में हुई मौत पर डेढ़ साल की सजा
लापरवाही से वाहन चलाने में हुई मौत पर डेढ़ साल की सजा

चित्रकूट : लापरवाही से वाहन चलाने में हुई मौत के मामले में शनिवार को एक आरोपित को डेढ़ साल की जेल व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। लंबित मुकदमा में सघन पैरवी व नियमित रुप से गवाहों को पेश कर प्रभारी निरीक्षक मऊ सुभाषचन्द्र चौरसिया व पैरोकार आरक्षी प्रदीप कुमार ने आरोपित को सजा कराई है। अभियोजन अधिकारी कपिल त्रिपाठी ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊ सुमित कुमार ने आरोपित रामप्रकाश पुत्र शिवगणेश निवासी भैरमपुर थाना रैपुरा जनपद को डेढ़ वर्ष के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। जासं एससी-एसटी में चार को तीन-तीन साल की जेल

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चित्रकूट : प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी अरूण कुमार पाठक व पैरोकार आरक्षी आनंद कुमार ने कड़ी मेहनत कर मुकदमा में समय से गवाहों की पेशी कराकर चार लोगों को सजा कराई है। अभियोजन अधिकारी जगतपाल ने बताया कि विशेष न्यायालय एससी/एसटी एक्ट कोर्ट न्यायाधीश सतीशचंद्र द्विवेदी ने एससी-एसटी एक्ट व मारपीट के आरोपित रामबाबू , रविन्द्र, मिठाईलाल व भोला पुत्र बोखउवा निवासी पूरन का पुरवा मजरा रसिन थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को तीन-तीन वर्ष के सश्रम कारावास व आठ-आठ हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जासं


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