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सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने पर खनन पट्टा धारक को नोटिस

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : यमुना नदी तट पर संचालित चांदी खादर बालू घाट के संचालक को डीएम शेषमणि पां

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Jan 2020 05:44 PM (IST)Updated: Wed, 22 Jan 2020 05:44 PM (IST)
सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने पर खनन पट्टा धारक को नोटिस
सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने पर खनन पट्टा धारक को नोटिस

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : यमुना नदी तट पर संचालित चांदी खादर बालू घाट के संचालक को डीएम शेषमणि पांडेय ने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने पर नोटिस जारी किया है। सात दिन का समय देकर कैमरे लगाने और एक चेक पोस्ट (गेट) बनाने की कड़ी हिदायत दी है। ऐसा पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सुझावों को लागू करने के लिए कहा गया है।

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डीएम शेषमणि पांडेय ने बताया कि चांदी खादर घाट के पट्टा धारक मे. प्राईम विजन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर कवच कुमार निर्मल को 16 जनवरी को नोटिस जारी किया गया है। इसमें घाट पर 41.073 हेक्टेयर क्षेत्र में बालू खनन के लिए पांच वर्षीय पट्टा आठ जनवरी 2019 से 2024 तक देने की जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) नई दिल्ली के आदेश पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की गठित टीम ने सुझाव दिया है कि निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, पावर बैकअप की व्यवस्था खनन स्थल में करनी है। खदान में पट्टा धारक अपने व्यय से 360 डिग्री ²ष्यता रिकार्डिंग के चार सीसीटीवी कैमरे लगाने समेत एक चेक पोस्ट व गेट का निर्माण करेंगे। इन कैमरों की रिकार्डिंग 30 दिन तक सुरक्षित रखी जाएगी। सीसीटीवी कैमरा का कमांड सेंटर इंट्रीग्रेशन निदेशालय से कराया जाएगा। निर्देश का पालन नहीं करने पर खनन व परिवाहन कार्य में प्रतिबंध लगाया जाएगा।


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