दुष्कर्म के आरोपित मौलवी को 10 वर्ष का कारावास
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : अदालत ने मदरसे में पढ़ रही 18 वर्षीय छात्रा को अगवा करके दुष्क
जागरण संवाददाता, फतेहपुर : अदालत ने मदरसे में पढ़ रही 18 वर्षीय छात्रा को अगवा करके दुष्कर्म के मामले की सुनवाई की और आरोपित मौलवी अब्दुल सकूर को दस वर्ष की कैद एवं 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए।
यह घटना गाजीपुर थाने के देवलान गांव की है। यहां के मदरसे में छात्रा पढ़ती थी। इसके माता-पिता किसी काम से कही गए थे तभी मौलवी उनके घर गए और नशीली दवा खिलाफ कर 23 अगस्त 2014 को लखीमपुर जिला अपने घर ले गया और उसके साथ निकाह किया। इधर लड़की के पिता ने थाने में मौलवी के खिलाफ छात्रा को अगवा करने एवं उसके साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने चौथे दिन मौलवी सहित छात्रा को गिरफ्तार कर लिया था। जिसमें आरोपित मौलवी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट एक के अपर जिला जज रविकरन ¨सह की अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई की और गवाहों के बयान एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव द्वारा आरोपित मौलवी के खिलाफ सबूत पेश करते हुए दलीले पेश की।