आत्महत्या को उकसाने में पति को सात साल कैद
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने पर
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने पर पति को सात साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह घटना एक साल पहले रैपुरा थाना क्षेत्र के करौंदी कला गांव में हुई थी। जिसका फैसला शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष ¨सह ने सुनाया।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव ने बताया कि अखिल प्रकाश पुत्र सूरज प्रसाद निवासी जैसारी कला थाना डकोर जिला जालौन ने पुलिस अधीक्षक को संबोधित तहरीर 7 नवंबर 2017 को दी थी जिसमें उसने कहा था कि उन्होंने अपनी पुत्री भावना की शादी 26 अप्रैल 2016 को आशीष गिरि पुत्र आनंद गिरि निवासी करौंदीकला थाना रैपुरा के साथ किया था। शादी से ही भावना के पति आशीष, ससुर आनंद, सास राजेश्वरी, ननद प्रतिभा और संध्या उसके साथ मारपीट करते थे तथा एक कार व एक लाख रूपये की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्होंने भावना की ससुराल जाकर पंचायत किया लेकिन ससुरालीजन एक कार व एक लाख रूपये को अड़े थे। अखिल के मुताबिक वे लोग उनकी पुत्री के साथ लगातार मारपीट करते रहे। जिस पर उसकी पुत्री ससुराल छोड़ कर मायके चली आई। उन्होंने एक परिवारवाद न्यायालय उरई में दायर किया। ससुराल वालों ने बचने के लिए षडयंत्र के तहत सुलहनामा कर लिया और भावना को ससुराल ले आए। 4 अक्टूबर 2017 को उन्हें सूचना मिली कि उसकी पुत्री को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया गया है। सूचना पर तत्काल कर्वी आए लेकिन पता चला कि उसको रेफर कर दिया गया है। दूसरे दिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर भावना के पति आशीष गिरि के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिसका फैसला शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष ¨सह ने सुनाया। पति को सात साल के सश्रम कारावास और 15 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।