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खाद्यान्न गरीब का हक, न मिलने पर करें शिकायत

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : जिले के तीन दिवसीय दौरे पर आए राज्य खाद्य आयोग के सदस्य डॉ. डीस

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Dec 2018 10:34 PM (IST)Updated: Sat, 22 Dec 2018 10:34 PM (IST)
खाद्यान्न गरीब का हक, न मिलने पर करें शिकायत
खाद्यान्न गरीब का हक, न मिलने पर करें शिकायत

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : जिले के तीन दिवसीय दौरे पर आए राज्य खाद्य आयोग के सदस्य डॉ. डीसी मिश्रा ने कहा कि खाद्यान्न गरीब का हक है, नहीं मिलने पर सीधे आयोग में लिखित शिकायत करें। 90 दिन में अफसरों के समाधान न करने पर आयोग सवा सौ फीसद भत्ता दिलाएगा।

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लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह में चित्रकूटधाम मंडल के चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर से आए पूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ आयोग के सदस्य ने बैठक की। इसके बाद पत्रकारों से कहा कि खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने और पात्र लाभार्थी को खाद्यान्न दिलाने के लिए राज्य खाद्य आयोग का गठन हुआ है। जागरूकता के अभाव में तमाम गरीबों का हक कोटेदार व अधिकारी मार जाते हैं। सरकार ने प्रत्येक जनपद में जिला खाद्य निवारण अधिकारी बनाए हैं, जो प्रत्येक खाद्यान्न संबंधी शिकायत निस्तारित करेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी व उप जिलाधिकारी को भी समस्या हल करने का जिम्मा दिया गया है। 30 दिन में समस्या का समाधान न होने पर जिला खाद्य निवारण अधिकारी (एडीएम) के पास लिखित शिकायत दें। 60 दिन तक हल न निकले तो आयोग दखल देगा। पीड़ित को खाद्यान्न के बाजार दाम का सवा सौ फीसद भत्ता मिलेगा। कहा कि आयोग ने प्रदेश भर में अभी तक 180 प्रकरणों को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की है। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुवराज यादव, जिला विपणन अधिकारी संजय श्रीवास्तव, आरएफएमओ बांदा संजीव कुमार, डीएसओ हमीरपुर राम जतन यादव, रामकृष्ण पांडेय बांदा समेत अन्य अधिकारी रहे।


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