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दारोगा पर गोली चलाने वाले डकैत को सात वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : दस साल पहले दारोगा को जान से मारने की नियत से फायर झोंकने वा

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Nov 2018 10:25 PM (IST)Updated: Mon, 05 Nov 2018 10:25 PM (IST)
दारोगा पर गोली चलाने वाले डकैत को सात वर्ष की कैद
दारोगा पर गोली चलाने वाले डकैत को सात वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : दस साल पहले दारोगा को जान से मारने की नियत से फायर झोंकने वाले डकैत को अपर सत्र न्यायाधीश सुभाष ¨सह ने सात साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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अभियोजन अधिकारी विवेक चंद्रा ने बताया कि 12 दिसंबर 2008 को दारोगा चिरंजीव मोहन अपने हमराही उप निरीक्षक जय ¨सह परिहार, कांस्टेबल इंद्रजीत मिश्रा, धनरीराम वर्मा व जीप चालक राम शरण के साथ बंबुरी बंधा के पास डकैतों की कां¨बग कर रहे थे। इसी दौरान कोलुहा पहाड़ के पास असलहा लिए व्यक्ति दिखाई पड़ने पर आवाज दी। इस पर उसने फायर झोंक दिया। जमीन पर लेट कर जान बचाई। बाद में आरोपित को पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम खुशदिल यादव उर्फ पांडेय बताया। उसके कब्जे से एक तमंचा व कारतूस बरामद हुआ। उसने बताया कि 21 जून 2008 को ग्राम गढ़वा में अपने साथी सरदार उर्फ कबुलवा व गैंग लीडर बाबू लाल उर्फ बबुल्ला के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इस पर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सोमवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम व अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट सुभाष ¨सह ने डकैत को मामले में दोषी पाते हुए सात साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसी क्रम में अवैध शस्त्र रखने के मामले में भी तीन साल सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा का फैसला दिया है। दोष सिद्ध अभियुक्त खुशदिल वर्तमान में जेल में बंद है।


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