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थाना प्रभारी को अवमानना की चेतावनी, कोर्ट ने मुकदमा का दिया समय

जागरण संवाददाता चित्रकूट साढ़े पांच लाख इनामी डकैत गौरी यादव के साथी भालचंद्र इनकाउंटर

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Oct 2021 11:28 PM (IST)Updated: Fri, 22 Oct 2021 11:28 PM (IST)
थाना प्रभारी को अवमानना की चेतावनी, कोर्ट ने मुकदमा का दिया समय
थाना प्रभारी को अवमानना की चेतावनी, कोर्ट ने मुकदमा का दिया समय

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : साढ़े पांच लाख इनामी डकैत गौरी यादव के साथी भालचंद्र इनकाउंटर में कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने अभी तक अपने खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया है। जिस पर अदालत ने शुक्रवार को बहिलपुरवा थाना प्रभारी को अवमानना की चेतावनी दी है। कहा कि यदि 29 अक्टूबर तक मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो अवमानना की कार्रवाई को तैयार रहे।

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भालचंद्र की पत्नी नथुनिया देवी ने अधिवक्ता राजेन्द्र यादव ने शुक्रवार को जरिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें आरोप लगाया कि थाना प्रभारी व अन्य पुलिस अधिकारी अदालत के आदेश की अवमानना कर रहे है। वहीं दूसरी तरफ थाना प्रभारी ने अदालत में उपस्थित होकर समय बढ़ाने की अर्जी दी। पीड़िता के अधिवक्ता ने बताया कि

कोर्ट ने सुनवाई करते हुए थाना प्रभारी को आदेश की अवमानना करने पर नोटिस जारी किया है। 29 अक्टूबर तक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए समय दिया है। निर्धारित अवधि में रिपोर्ट दर्ज न करने पर कार्रवाई की हिदायत दी है। थाना प्रभारी बहिल पुरवा का कहना है कि उन्होंने कोर्ट से विधिक सलाह के लिए और समय मांगा है। जिस पर समय देते हुए उनको कार्रवाई की चेतावनी दी है।

बता दें कि मध्यप्रदेश जिला सतना के नयागांव थाना क्षेत्र के पड़मनिया निवासी डकैत भालचंद्र यादव को पुलिस मुठभेड़ में 30 मार्च को मार गिराया था। डकैत की पत्नी नथुनिया देवी ने मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए पुलिस पर पति को उठाकर मारने का आरोप लगाया था। इस मामले में न्यायालय ने सात अक्टूबर को तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल (वर्तमान में रामपुर एसपी) समेत पुलिस व एसटीएफ अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश थाना प्रभारी बहिलपुरवा को दिए थे। थाना प्रभारी ने दो बार प्रार्थना पत्र देकर अदालत से मुकदमा दर्ज का और समय लिया था। बीते दिनों अदालत ने 21 अक्टूबर तक रिपोर्ट दर्ज करने को कहा था। 22 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि

दी थी।


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