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गैंगस्टर एक्ट में पांच को छह-छह साल की सजा

जागरण संवाददाता चित्रकूट गैंगस्टर के पांच अपराधियों को छह-छह साल का कठोर कारावास

By JagranEdited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 08:06 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2020 08:06 PM (IST)
गैंगस्टर एक्ट में पांच को छह-छह साल की सजा
गैंगस्टर एक्ट में पांच को छह-छह साल की सजा

जागरण संवाददाता, चित्रकूट : गैंगस्टर के पांच अपराधियों को छह-छह साल का कठोर कारावास व दस-दस हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय आशुतोष कुमार ने सुनाया है।

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पांचों शातिर अपराधियों को सजा दिलाने में मऊ थाना प्रभारी निरीक्षक सुभाषचंद्र चौरसिया व पैरोकार आवेश खान की अहम भूमिता रही। एसपी अंकित मित्तल ने बताया कि न्यायालय में लंबित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी के निर्देश है अपराधियों को सजा दिलाने के लिए नियमित रुप से गवाहों को पेश कराए जा रहे है। इस मामले में भी प्रभारी निरीक्षक व पैरोकार ने कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी कराई। जिसका परिणाम रहा कि मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय आशुतोष कुमार ने गैंगस्टर एक्ट में अपराधी प्रेमनारायण पुत्र तेजबली, मुन्ना उर्फ शहजाद अली निवासी हटवा थाना मऊ, मुन्ना निषाद पुत्र धर्मपाल निवासी भिटरिया, रोहित निषाद पुत्र रामदास निवासी बम्बुरा बबलु निषाद पुत्र कदलू मटियारा को छह-छह वर्ष का कठोर कारावास और दस-दस रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड न अदा करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास से भुगतना पड़ेगा।


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