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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी और गांजा तस्कर को सजा

जासं चित्रकूट पांच साल पहले नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपित को न्यायालय ने कसूरवार

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Feb 2021 06:39 PM (IST)Updated: Thu, 25 Feb 2021 06:39 PM (IST)
नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी और गांजा तस्कर को सजा
नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी और गांजा तस्कर को सजा

जासं, चित्रकूट : पांच साल पहले नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपित को न्यायालय ने कसूरवार ठहराया है। पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने गुरुवार को आरोपित को चार वर्ष की कैद और चार हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।

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कर्वी कोतवाली के एक गांव निवासी नाबालिग के साथ शंकर बाजार निवासी कल्लू पुत्र खेलावन लाला ने पांच साल पहले अकेला पाकर छेड़छाड़ किया था। जिसके बाद नाबालिग के स्वजन ने कल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश संजय के. लाल ने गुरुवार को अभियोजन अधिकारी घनश्यामदास व तेजप्रताप के साक्ष्यों पर मुहर लगाते हुए कल्लू को दोषी ठहराया और चार वर्ष की कैद और चार हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया। मामले की पैरवी आरक्षी आनंद कुमार मिश्रा ने किया।

गांजा तस्कर को दो साल की कैद

गांजा तस्करी करने के दोषी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो साल की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई। कर्वी कोतवाली के शिवरामपुर भरथौल निवासी गुलाब विश्वकर्मा पुत्र बोधीलाल को तत्कालीन चौकी प्रभारी रामवीर सिंह ने अपनी टीम के साथ साढ़े चार किलो अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश विनीत नारायण पांडेय ने आरोपित गुलाब को दो साल की सजा और 50 हजार जुर्माना की सजा सुनाई।


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