भाजयुमो जिलाध्यक्ष के अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, भेजे गए जेल
चित्रकूट सचिव के साथ मारपीट और
भाजयुमो जिलाध्यक्ष के अंतरिम जमानत अर्जी खारिज, भेजे गए जेल
जागरण संवाददाता, चित्रकूट : सचिव के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष विकास मिश्रा की अंतरिम जमानत खारिज हो गई है। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर बहस के लिए 27 मई की तारीख तय की है। जब तक के लिए विकास मिश्रा को जेल भेज दिया गया है।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि विकास मिश्रा ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फस्ट ट्रैक कोर्ट प्रवीण कुमार यादव की अदालत में अंतरिम जमानत व बेल के लिए अलग-अलग प्रार्थना पत्र डाले थे। कोर्ट ने अंतरिम जमानत खारिज कर दी, जबकि बेल में बहस के लिए 27 मई की तारीख दी है।
विकास खंड पहाड़ी के परिसर में 11 मई को सचिव घनश्यामदास शुक्ल के साथ भाजयुमो नेताओं के मारपीट का वीडियो वायरल हुई था। पहाड़ी थाना में सचिव की तहरीर पर भाजयुमो जिलाध्यक्ष विकास मिश्रा समेत चार नामजद और तीन अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में विकास के जेल जाने के बाद युवा काफी आक्रोशित हैं। फेसबुक और वाट्सएप में इसको देखा जा सकता है। तमाम युवा कार्यकर्ता वरिष्ठ नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं उनके निशाने में पार्टी के जन प्रतिनिधि भी हैं। बता दें कि इस मामले में युवा मोर्चा के एक अनुसूचित जाति कार्यकर्ता ने भी सचिव के खिलाफ तहरीर दी थी लेकिन उस पर मामला दर्ज नहीं हुआ है।