बगैर परमिशन न्यू ईयर की पार्टी की तो होगी जेल, 20 हजार जुर्माना
जागरण संवाददाता चंदौली कोरोना संक्रमण काल में नए साल के जश्न को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट
जागरण संवाददाता, चंदौली : कोरोना संक्रमण काल में नए साल के जश्न को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। ऐसे में बिना परमिशन लिए न्यू ईयर की पार्टी करने पर छह माह की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। आयोजन के लिए होटल व रेस्टोरेंट संचालकों को जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान कोरोना से बचाव के मुकम्मल इंतजाम रखने होंगे।
वर्ष 2020 में कोरोना संक्रमण के चलते जिदगी थम गई थी। यहां तक कि त्योहारों पर भी लोग जश्न नहीं मना सके। शादी समारोहों को भी सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न करना पड़ा। ऐसे में लोग 2021 के स्वागत में जश्न मनाने की तैयारी में हैं। खासतौर से युवा पीढ़ी पर्यटन स्थल, होटल व रेस्तरां में जुटेगी। इस दौरान गीत-संगीत का दौर चलेगा। यह सिलसिला देर रात तक चल सकता है। ऐसे में जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने के लिए होटल व रेस्तरां संचालकों को जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए आनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। आवेदनों की जांच कर जिला प्रशासन की ओर से परमिशन दी जाएगी। वहीं बिना अनुमति लिए जश्न मनाते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और छह माह तक सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। वहीं 20 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा। ऐसे में बिना परमिशन न्यू इयर का जश्न परेशानी का कारण भी बन सकता है। वाणिज्य कर निरीक्षक बब्बू शुक्ला ने बताया कि न्यू ईयर पार्टी पर प्रशासन की नजर है। ऐसे में बगैर अनुमति जश्न मनाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। छह माह तक जेल और 20 हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।
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न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर फैसला लिया गया है। होटल व रेस्तरां संचालक आवेदन कर अनुमति ले लें। बिना अनुमति आयोजन करने वालों को छह माह की जेल व 20 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा।
नवनीत सिंह चहल, जिलाधिकारी