.. तो मान ली जाएगी शून्य धनराशि
बिजली बिल के बकाएदारों को 31 मार्च तक पूरी धनराशि जमा करनी होगी। अन्यथा ओटीएस में जमा धनराशि शून्य मानी जाएगी। स्थानीय उपकेंद्र में अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार पाठक व एसडीओ धर्मदेव प्रसाद यह बातें मीडिया से कहीं।
जासं, कमालपुर (चंदौली) : बिजली बिल के बकाएदारों को 31 मार्च तक पूरी धनराशि जमा करनी होगी। अन्यथा ओटीएस में जमा धनराशि शून्य मानी जाएगी। स्थानीय उपकेंद्र में अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार पाठक व एसडीओ धर्मदेव प्रसाद यह बातें मीडिया से कहीं। कहा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के एलएमवी 1 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार तक) एलएमवी 2 (अधिकतम 2 किलो वाट के विद्युत भार) व एलएमवी 5 (समस्त विद्युत भार) उपभोक्ताओं के लिए यह योजना थी। 25 मार्च तक पंजीकरण कराना अनिवार्य था। उपभोक्ता को उपकेंद्र पर आकर बकाया बिल का संशोधन कराकर ब्याज को छोड़कर मूलधन का 30 प्रतिशत जमाकर (ओटीएस) कराकर योजना का लाभ उठाना था। जिन उपभोक्ताओं ने पंजीकरण करा लिया था। वे शेष राशि 31 मार्च तक जमा कर दें।