पोलिग स्टेशन पर सेल्फी नहीं ले सकेंगे मतदाता
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जासं, चकिया (चंदौली) : मतदान वाले दिन सेल्फी की उम्मीद पाले लोगों खासकर युवाओं को निराशा हाथ लगेगी। क्योंकि स्मार्ट फोन से मतदान के बाद केंद्र पर इसके लिए होड़ मच जाती और स्थिति संभालने में सुरक्षाकर्मियों को मशक्कत करनी पड़ती है। आयोग ने इस चाहत पर पाबंदी लगा दी है। यही नहीं 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन या कैमरा ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। इसका कड़ाई से पालन कराने को निर्वाचन प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं।
मतदान को लेकर युवाओं में खासा उत्साह रहता है। यह केवल वोट डालने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि संदेश के रूप में अपनी-अपनी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का चलन बढ़ा है। यूं तो नियम पहले भी थे, लेकिन इस बार आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जोर दिया। सुरक्षा कारणों से यह प्रावधान लागू किया गया। कोई मतदाता मोबाइल फोन लेकर जाता है तो उसे वापस कर दिया जाएगा।
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निजी वाहन का कर सकेंगे प्रयोग
मतदान के दिन निजी वाहन मसलन साइकिल, बाइक व कार के लिए छूट रहेगी। हां, बड़े व व्यवसायिक वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी मतदाता अपने वाहन से वोट डालने जा सकेगा। लेकिन, आयोग ने इसके लिए भी शर्तें लागू की हैं। निर्वाचन विभाग के मुताबिक, पोलिग स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर वाहन रोक दिए जाएंगे।
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पहचान पत्र की अनिवार्यता
मतदान दिवस 19 मई को सूची में वोटरों का नाम ढूंढने में काíमकों को आसानी हो, इसके लिए प्रशासन मतदान से पहले वोटर स्लिप बंटवाएगा। इसमें मतदाता का नाम, बूथ व मतदाता क्रम संख्या,पोलिग बूथ का नाम आदि विवरण रहेगा, जो मतदान काíमकों की मदद करेगा।
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वर्जन..
मतदान को निíवघ्न व निष्पक्ष कराने को आयोग ने इस बार कई बदलाव किए हैं। सुरक्षा के मानकों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। स्मार्ट फोन से मतदान केंद्र या वोट डालते समय सेल्फी लेने पर पूर्णतया रोक रहेगी।
संतोष कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक