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यातायात नियमों की अनदेखी जानलेवा, विशेष अभियान तक सीमित प्रयास

जागरण संवाददाता चंदौली यातायात नियमों की अनदेखी जानलेवा हादसों का सबब बन रही है। बिना हे

By JagranEdited By: Published: Fri, 27 Nov 2020 07:28 PM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2020 07:28 PM (IST)
यातायात नियमों की अनदेखी जानलेवा, विशेष अभियान तक सीमित प्रयास
यातायात नियमों की अनदेखी जानलेवा, विशेष अभियान तक सीमित प्रयास

जागरण संवाददाता, चंदौली : यातायात नियमों की अनदेखी जानलेवा हादसों का सबब बन रही है। बिना हेलमेट व सीट बेल्ट के वाहन चलाना, सड़क किनारे बेतरतीब ढंग से वाहन खड़ा करना सड़क दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं। इस साल अक्टूबर तक जिले में 147 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसमें 82 लोगों की मौत हुई। यातायात पुलिस व संभागीय परिवहन विभाग के प्रयास सिर्फ विशेष अभियानों तक ही सीमित है। इसके चलते हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही है।

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सरकार यातायात नियमों की अनदेखी पर अच्छा-खासा जुर्माना लगाने का प्रविधान किया है। वहीं वाहन को सीज करने व चालक के खिलाफ कार्रवाई के अधिकार पुलिस व संभागीय परिवहन विभाग को दिए गए हैं। लेकिन विभागों की कवायद सिर्फ विशेष अभियानों तक सीमित रहती है। इससे यातायात नियमों का पालन नहीं हो पा रहा है। एक बाइक पर तीन-तीन युवा बिना हेलमेट लगाए सफर कर रहे हैं। वहीं सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं के पीछे यातायात नियमों की अनदेखी ही प्रमुख कारण होती है। दुर्घटनाओं की स्थिति में हेलमेट न होने पर सिर में चोट आती है। इससे सांसों की डोर टूट जा रही है। अस्पताल पहुंचने के बावजूद भी घायलों को बचाना मुश्किल हो जाता है। जिले में अक्टूबर 2020 तक 147 दुर्घटनाएं, 82 की मौत, 65 लोग घायल हो चुके हैं। शासन के निर्देश पर नवंबर माह में यातायात जागरूकता अभियान चलता है, तो विभाग सजग होता है। लेकिन साल के 11 महीने कोई खास कवायद नहीं की जाती है। इससे हादसों पर लगाम नहीं लग पा रही।

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ई-चालान भी कारगर नहीं

वाहन चालकों का चालान करने पर यातायात पुलिस व अधिकारियों से कई बार टकराव की नौबत आ जाती है। वाहन सवार पुलिसकर्मियों व अधिकारियों पर रौब झाड़ते हैं। इससे बचने के लिए शासन ने ई-चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे यातायात नियमों के उल्लंघन पर रोक लगने की उम्मीद जगी थी। लेकिन ई-चालान भी कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। ई-चालान में लगाया गया जुर्माना जमा कराना चुनौती बन गया है। वाहन चालकों पर करीब 60 लाख से अधिक जुर्माना बकाया है। नवंबर में पुलिस ने 3274 वाहनों का चालान कर 22 लाख 38 हजार रुपये जुर्माना लगाया था। इसमें मात्र दो लाख रुपये जुर्माना ही जमा हो पाया है।

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इस वर्ष जनवरी से अक्टूबर तक 70 लाख से अधिक वसूला गया जुर्माना माह वाहन जुर्माना (रुपये)

जनवरी 1123 सात लाख

फरवरी 987 पांच लाख

मार्च 1315 आठ लाख

अप्रैल 1395 आठ लाख

मई 1733 9.25 लाख

जून 883 चार लाख

जुलाई 1972 9.25 लाख

अगस्त 1504 नौ लाख

सितंबर 918 चार लाख

अक्टूबर 1015 पांच लाख --------- यातायात नियमों की अनदेखी पर वाहन स्वामियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। लोगों को यातायात नियमों के पालन को लेकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही बढ़ी जुर्माना राशि से भी अवगत कराया जाता है। कोशिश है कि लोग यातायात नियमों का पालन करें, ताकि हादसों में कमी लाई जा सके।

विजय प्रकाश सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, प्रवर्तन


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