बूथों पर तंबाकू उत्पादों का सेवन पड़ेगा महंगा
लोकतंत्र के महापर्व को स्वतंत्र व निष्पक्ष कराने को जिला प्रशासन ने समस्त मतदान केंद्रों को धूम्रपान मुक्त परिसर घोषित कर दिया है। यदि कोई भी व्यक्ति बूथों पर तम्बाकू उत्पादों का सेवन करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने इस आशय का निर्देश मुख्य विकास अ
जासं, चंदौली : लोकतंत्र के महापर्व को स्वतंत्र व निष्पक्ष कराने को जिला प्रशासन ने समस्त मतदान केंद्रों को धूम्रपान मुक्त परिसर घोषित कर दिया है। यदि कोई भी व्यक्ति बूथों पर तम्बाकू उत्पादों का सेवन करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने इस आशय का निर्देश मुख्य विकास अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य विभागों को जारी किया है। उन्होंने इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 4 में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है। मतदान केंद्र सार्वजनिक स्थानों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में मतदान केंद्रों पर तम्बाकू उत्पादों का सेवन किया जाना अधिनियम का उल्लंघन है। जिला प्रशासन ने जन स्वास्थ्य हित के लिए लोक सभा सामान्य निर्वाचन में समस्त मतदान केंद्रों को धूम्रपान मुक्त परिसर घोषित किया है। अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। आमतौर पर देखा जाता है कि मतदान केंद्र पर मतदाता हों या आम नागरिक तम्बाकू उत्पादों का सेवन करते पाए जाते हैं। लेकिन अबकी बार ऐसा नहीं हो पाएगा।
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