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सामाजिक कुरीति बाल विवाह

जासं, चंदौली: पुलिस लाइन में सोमवार को डा.शभूनाथ ¨सह फाउंडेशन की ओर से कार्यशाला का आ

By JagranEdited By: Published: Mon, 23 Jul 2018 07:05 PM (IST)Updated: Mon, 23 Jul 2018 07:05 PM (IST)
सामाजिक कुरीति बाल विवाह
सामाजिक कुरीति बाल विवाह

जासं, चंदौली: पुलिस लाइन में सोमवार को डा.शभूनाथ ¨सह फाउंडेशन की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें बाल अधिकार, बाल विवाह व संरक्षण पर चर्चा की गई। कुरीति पर अंकुश लगाने का आह्वान किया गया। एसपी संतोष कुमार ¨सह ने कहा बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा है। इसका निवारण अकेले पुलिस नहीं कर सकती। इसके लिए सरकारी, गैर सरकारी सहित सामाजिक संगठनों के साथ समाज के सभी वर्गों को आगे आना होगा। बाल विवाह के साथ कुछ लोगों की संवेदनाएं व भावनाएं जुड़ी होती है। इसके निवारण के लिए बल का प्रयोग नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाने की जरूरत है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य राजीव कुमार ¨सह ने कहा 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की व 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना व कराना दोनों संज्ञेय अपराध है। समाज में शिक्षा का प्रसार बढ़ेगा तभी बाल विवाह को रोका जा सकता है।

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हेड काउंसलर प्रीति श्रीवास्तव ने कहा कि जिले में 181 महिला हेल्प लाइन नंबर डायल करके पीड़ित महिलाएं मदद की गुहार लगा सकती है। इस दौरान एएसपी नक्सल वीरेंद्र यादव, आराधना गुप्ता, उमाशंकर मिश्र, विजयश्री ¨सह, किशन वर्मा अन्नपूर्णा ¨सह, जगत राम आदि उपस्थित थे।


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