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फसल अवशेष जलाने पर लगेगा जुर्माना

कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में बुधवार को कृषि विभाग की ओर से ब्लाक स्तरीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को फसल अवशेष न जलाने व प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने की जानकारी दी गई

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Oct 2018 07:10 PM (IST)Updated: Wed, 03 Oct 2018 07:10 PM (IST)
फसल अवशेष जलाने पर लगेगा जुर्माना
फसल अवशेष जलाने पर लगेगा जुर्माना

जासं, चंदौली: कृषि विज्ञान केंद्र के सभागार में बुधवार को कृषि विभाग की ओर से ब्लाक स्तरीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को फसल अवशेष न जलाने व प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ प्राप्त करने की जानकारी दी गई। कृषि उपनिदेशक विजय ¨सह ने कहा जो किसान फसल अवशेष जलाएंगे जुर्माना तो लगेगा ही कृषि निवेश के लाभ से भी वंचित होना पड़ेगा।

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कहा फसलों का अवशेष यानि पराली जलाने से पर्यावरण पर विपरित प्रभाव पड़ रहा। प्रदूषण से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। वहीं शिशुओं के फेफड़ों व गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इतना ही नहीं तापमान में वृद्धि होने से मानव की कार्य क्षमता कम हो रही। मृदा की उर्वरा शक्ति नष्ट होने से लाभदायक जीवाणु समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में किसानों का यह दायित्व बनता है कि वे स्वयं के साथ दूसरों को भी पराली न जलाने के प्रति प्रेरित करें। कहा 20 अक्टूबर को फसल अवशेष न जलाने की रोकथाम को प्रदर्शन कराया जाएगा। ताकि किसानों को इससे होने वाले नुकसान व अवशेष को कैसे की मिट्टी में मिलाएं की जानकारी हो सके। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा का लाभ लेने को अपना पंजीकरण करा आवेदन करें। कृषि यंत्र, सोलर पंप आदि का लाभ कैसे प्राप्त करें की जानकारी दी। गोष्ठी में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डा.आरपीएस रघुवंशी, प्राविधिक सहायक सदानंद पाण्डेय सहित कई किसान उपस्थित थे।


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