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हत्यारे पिता-पुत्र को उम्रकैद

अपर सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 सुधाकर राय की अदालत ने शुक्रवार को चार साल पूर्व हत्या के मामले में पिता व पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जुर्माना न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Feb 2019 07:02 PM (IST)Updated: Mon, 18 Feb 2019 07:02 PM (IST)
हत्यारे पिता-पुत्र को उम्रकैद
हत्यारे पिता-पुत्र को उम्रकैद

जासं, चंदौली : अपर सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 सुधाकर राय की अदालत ने शुक्रवार को चार साल पूर्व हत्या के मामले में पिता व पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया, जुर्माना न देने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी मामले में आरोपित पांच लोगों को दोषमुक्त किया गया।

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धानापुर क्षेत्र के कंवई पहाड़पुर (खरिहनियां) निवासी बाबूलाल ¨बद ने 10 मई 2014 की रात्रि में थाने में दी तहरीर में कहा उसके पिता निठोहर, छोटा भाई विजय अपने खेत में जेसीबी मशीन से मिट्टी भरवाने का काम कर रहे थे। रात्रि में ही गांव के देवनाथ, सुभाष, राजेश, मुन्ना, मनोहर, विपिन, बड़क ने मिलकर उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस की रिपोर्ट और साक्ष्यों को देखते हुए न्यायालय में सात फरवरी को मामले की सुनवाई हुई। इसमें देवनाथ व उनके बेटे मुन्ना उर्फ राजकुमार को हत्या का दोषी पाया गया। अन्य पांच को दोषमुक्त का आदेश दिया। सजा के लिए 15 फरवरी को न्यायालय में पुन: सुनवाई हुई। अभियोजन की और से उदयभान ने पैरवी की।


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