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जेंडर आधारित भेदभाव खतरनाक, महिला हिसा पर दंड का प्रविधान

जागरण संवाददाता नौगढ़ (चंदौली) ग्राम्या एवं सहयोग संस्थान की ओर से मंगलवार को ब्लाक सभागार।

By JagranEdited By: Published: Tue, 29 Sep 2020 06:33 PM (IST)Updated: Tue, 29 Sep 2020 06:33 PM (IST)
जेंडर आधारित भेदभाव खतरनाक, महिला हिसा पर दंड का प्रविधान
जेंडर आधारित भेदभाव खतरनाक, महिला हिसा पर दंड का प्रविधान

जागरण संवाददाता, नौगढ़ (चंदौली) : ग्राम्या एवं सहयोग संस्थान की ओर से मंगलवार को ब्लाक सभागार में जेंडर हब की बैठक हुई। बीडीओ सुदामा यादव ने कहा कि महिलाओं पर हिसा, उत्पीड़न करना अपराध है। महिला व किशोरियों को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता में है। सबका कर्तव्य है कि महिला हिसा के विरोध में आवाज उठाएं। जेंडर आधारित भेदभाव खतरनाक है। महिला हिसा पर दंड का प्रविधान सुनिश्चित किया गया है।

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संस्थान की नीतू सिंह ने जेंडर हब के बाबत जानकारी दी। बताया कि महिला व किशोरियों के उत्पीड़न को रोकने और उन्हें न्याय दिलाने को जेंडर हब समन्वय समिति का गठन किया गया है। इसमें औराही गांव के समानता साथी विशोक ने पेयजल की समस्या से अवगत कराया। बीडीओ ने कहा कि जल निगम से सोलर पंप लगाया गया है। शिकायत प्राप्त हुई है। जल्द ही नया सबमर्सिबल ग्राम प्रधान द्वारा लगवा दिया जाएगा। शशांक, देवमुनि, शिवशंकर, रामप्रसाद, कृष्णकांत, तेतराबानो, रेखा, मराछी, डंगरी, रामबली , रामविलास आदि उपस्थित थे।


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