वैक्सीनेशन को स्थायी निवासी व आधार की बाध्यता खत्म
जागरण संवाददाता पीडीडीयू नगर (चंदौली) प्रदेश के 18 से 44 आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए सर
जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली) : प्रदेश के 18 से 44 आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए सरकार ने राहत पहुंचाने का काम किया है। अब वैक्सीनेशन के लिए प्रदेश का स्थायी निवासी व आधार कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। यूपी में कोरोना टीकाकरण के लिए स्थानीय निवासी और आधार कार्ड की बाध्यता थी लेकिन सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया है। अब यूपी में निवास करने का कोई भी दस्तावेज देने पर टीकाकरण होगा। अब इस नए नियम के बाद वैक्सीन के लिए भटक रहे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
संकट की घड़ी में सुरक्षित रहने से ही बचा जा सकता है। लोगों को महामारी से बचाने के लिए सरकार ने चरणबद्ध तरीके से टीका लगवाना शुरू किया। इस समय 18 से 44 वर्ष के लोगों को कोविड का टीका लगाया जा रहा है। अधिक संख्या में दूसरे राज्यों के 18 से 44 वर्ष के लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसी वजह से प्रदेश के लोगों का वैक्सीन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में सरकार ने प्रदेश के स्थाई निवासियों को ही टीका लगाने की प्राथमिकता दी। इसके बाद तो अन्य राज्य के लोगों के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई। लोगों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया है। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। रोजाना सौ लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई गई है। लोगों का कहना है कि पुराने नियम ने हर किसी को परेशानी में डाल दिया था। सरकार ने सबकी सुरक्षा के लिए नियम में बदलाव कर सराहनीय कार्य किया है।