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Chandausi : मासूम से कुकर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 30 हजार का जुर्माना भी

बनियाठेर क्षेत्र के गांव निवासी पांच साल का मासूम बच्चा खेल रहा था। इस दौरान मोहम्मदपुर बावई गांव निवासी कासिम पुत्र अलीजान उसे बहलाकर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। जब पिता को बेटा नहीं मिला तो वह तलाशता हुआ फारूख के खेत में पहुंचा जहां मासूम तड़पता मिला।

By Jagran NewsEdited By: Mohammed AmmarPublished: Fri, 26 May 2023 04:12 PM (IST)Updated: Fri, 26 May 2023 04:12 PM (IST)
Chandausi : मासूम से कुकर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 30 हजार का जुर्माना भी
Chandausi : मासूम से कुकर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास, 30 हजार का जुर्माना भी

जागरण संवाददाता, चंदौसी : बनियाठेर थानाक्षेत्र के एक गांव में पांच साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश निर्भय नारायण राय की अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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मामला 11 जुलाई 2019 का है। कोर्ट ने महज तीन साल दस माह में ही अपना फैसला सुना दिया है। फैसला सुनाने के साथ ही अभियुक्त को कस्टडी में लेते हुए जेल भेज दिया गया। दंड की राशि मासूम को पुनर्वास के लिए प्रदान की जाएगी।

बनियाठेर क्षेत्र के गांव निवासी पांच साल का मासूम बच्चा खेल रहा था। इस दौरान मोहम्मदपुर बावई गांव निवासी कासिम पुत्र अलीजान उसे बहलाकर ले गया और उसके साथ कुकर्म किया। जब पिता को बेटा नहीं मिला तो वह तलाशता हुआ फारूख के खेत में पहुंचा जहां मासूम तड़पता मिला। उसके पैरों पर भी खून के निशान थे। पिता ने तत्काल ही पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने इस मामले में कासिम के खिलाफ आइपीसी की धारा 377 व पाक्सो एक्ट में प्राथमिकी दर्ज कर तय समय में आरोपपत्र न्यायालय भेजा। अभियोग 15 जनवरी 2020 को विरचित किया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार सिंह ने यह कहा कि अभियुुक्त् द्वारा ऐसा जघन्य कृत्य करते हुए प्रकृति के विरूद्ध काम किया है। पीड़‍ित महज पांच साल का मासूम है।

इसीलिए अभियुक्त से किसी प्रकार की सहानुभूति न रखते हुए अधिक से अधिक दंड से दंडित किया जाए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क रहा कि दोष सिद्ध नवयुवक है। आयु 22 साल है। आपराधिक इतिहास नहीं है। अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। गरीब है।

ऐसे में सहानुभूति दी जाए। उभय पक्ष की दलीलों को सुनने व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने अभियुक्त कासिम को धारा 377 व धारा 6 लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम के तहत 20 साल के कठोर कारावास तथा 30 हजार के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।


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