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शराब में मिलावट करने के मामले में कंपोजिट शॉप का लाइसेंस किया निलंबित, विभाग की छापेमारी में खुली पोल

Published: Sat, 21 Feb 2026 03:20 PM (GMT+05:30)

चंदौली में एक कंपोजिट शॉप का लाइसेंस शराब में मिलावट के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। पुलिस और ...और पढ़ें

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जागरण संवाददाता, चकिया (चंदौली)। बैरी गांव स्थित कंपोजिट शाप की दुकान पर शराब में मिलावट करने के मामले में लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर बड़े पैमाने पर हो रहे मिलावट का भंडाफोड़ किया था। इस मामले में सेल्समैन जितेंद्र कुमार का चालान किया जा चुका है जबकि अनुज्ञापी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं गई।

शिकायतकर्ता ने आबकारी आयुक्त से शिकायत कर स्थानीय अधिकारियों की जांच कराने की मांग की है। आरोप लगाया कि अनुज्ञापी के खिलाफ अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है।

कंपोजिट शाप (अंग्रेजी शराब व बियर की संयुक्त दुकान) पर मिलावट होने की शिकायत गांव के ही अभिनव पटेल ने आबकारी विभाग के अधिकारियों से किया था। पुलिस के सहयोग से पिछले दिन संयुक्त रूप से छापेमारी की।

मौके पर मिले सेल्समैन जितेंद्र यादव को अवैध शराब का कारोबार किए जाने को लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कंपोजिट शाप का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

सेल्समैन पुलिस को बताया था कि वह मालिक के इशारे पर शराब में मिलावट करता था। बावजूद इसके शाप के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इस पूरे मामले में आबकारी निरीक्षक पर भी कार्रवाई होना तय माना जा रहा है।

बैरी कंपोजिट शॉप की दुकान का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। 15 दिन के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। शीघ्र ही नई दुकान आवंटित कर संचालित की जाएगी। जांच चल रही है अनुज्ञापी कि संयुक्त के ठोस सबूत मिले तो विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। -शांति चौरसिया, आबकारी निरीक्षक (क्षेत्र दो) चकिया।