खेती-किसानी के लिए कृषि विभाग ने बनाया 71 पास
खेती-किसानी के लिए कृषि विभाग ने बनाया 71 पास
जागरण संवाददाता, चंदौली : धान के कटोरे में रबी की फसल पककर तैयार है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान फसल की कटाई के लिए छूट दे दी है। किसान मजदूर लगाकर अथवा कंबाइन हार्वेस्टर से फसल की कटाई करा सकते हैं। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पास जारी किया जा रहा है। कृषि विभाग की ओर से अब तक 71 पास जारी किए गए हैं। पास के जरिए हार्वेस्टर संचालक अन्य जनपदों में जा सकते हैं। पास के लिए जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में पहले आवेदन करना होगा।
किसान फसल की कटाई-मड़ाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर, रीपर, स्ट्रा-रीपर, थ्रेसर व ट्रैक्टर-ट्राली का प्रयोग कर सकते हैं। इस पर कोई रोक नहीं होगी, लेकिन मशीनों को चलाने को चालकों व हेल्परों को रखने के लिए जिलाधिकारी व जिला कृषि अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। एक हार्वेस्टर को चलाने के लिए अधिकतम पांच लोगों को पास जारी किया जाएगा। वहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भी अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा बड़े कृषि यंत्रों लेजर लैंड लेवलर, चिजलर आदि के संचालन के लिए भी जिलाधिकारी के स्तर से अंतरजनपदीय पास दिया जा रहा है, जो पूरे प्रदेश में मान्य होगा। बीज प्लांट समेत कृषि संबंधी अन्य कार्यों में जुटे श्रमिकों के लिए भी पास की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि उनको कामकाज में किसी तरह की बाधा का सामना न करना पड़े। इसके लिए हार्वेस्टर व मशीन मालिकों को जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में आवेदन करना होगा। शारीरिक दूरी का रखना होगा ध्यान
सरकार ने लॉकडाउन में कृषि कार्य की छूट दे दी है, लेकिन खेतिहर मजदूरों व किसानों को शारीरिक दूरी का ध्यान रखना होगा। इसको लेकर कृषि विभाग की ओर से जागरूक किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए बैनर, पोस्टर और पंफलेट बांटे जा रहे हैं। साथ ही मजदूरों से एक मीटर की दूरी बनाकर काम करने की अपील की जा रही है ताकि संक्रमण फैलने का खतरा न रहे।
फसल की कटाई व मड़ाई के लिए सरकार ने छूट दी है। फसल की कटाई के लिए हार्वेस्टर के संचालन को अनुमति लेनी होगी। अधिकतम एक माह के लिए अनुमति प्रदान की जा रही है। अब तक 71 पास जारी किए गए हैं।
-अमित जायसवाल, उप कृषि निदेशक।