पेंशन अदालत में सुलझाए गए 33 मामले
रेलवे बोर्ड की ओर से मंगलवार को इंडियन इंस्टीच्यूट स्थित सामुदायिक भवन में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सेवा निवृत्त और मृतक आश्रितों के पेंशन से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई की गई। कुल 40 मामले सामने आए, जिसमें 33 मान्य करते हुए उनका निस्तारण किया गया।
जागरण संवाददाता पीडीडीयू नगर(चंदौली): रेलवे बोर्ड की ओर से मंगलवार को इंडियन इंस्टीच्यूट स्थित सामुदायिक भवन में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इसमें सेवानिवृत्त और मृतक आश्रितों के पेंशन से जुड़े लंबित मामलों की सुनवाई की गई। 40 मामले सामने आए, जिसमें 33 मान्य करते हुए उनका निस्तारण किया गया।
सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों और मृतक आश्रितों के पेंशन से जुड़े परिवादों का रेलवे बोर्ड की ओर से पंद्रह दिसंबर को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है। बोर्ड ने इस दफा 18 सितंबर को अदालत के आयोजन का निर्णय लिया। इंडियन इंस्टीच्यूट स्थित सामुदायिक भवन में अदालत लगी। अपने लंबित मामलों के साथ रिटायर्ड कर्मचारी और मृतक आश्रित पहुंचे। 40 मामले सामने आए, जिसमें जांचोपरांत 33 को वैध माना गया। सभी का निस्तारण करते हुए चेक और आरटीजीएस के जरिए नौ लाख 19 हजार 936 रुपये का भुगतान किया गया। मंडल रेल प्रबंधक पंकज सक्सेना ने कहा साधारणतया रेल कर्मी अपने सेवानिवृत्ति माह के अंतिम कार्य दिवस के दिन पूरे लाभों सहित संपूर्ण भुगतान प्राप्त करते हैं। बावजूद इसके नए प्राविधान और अन्य कारणों से कुछ शिकायती मामले अदालतों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए वर्ष 1987 से पेंशन अदालत का आयोजन मुगलसराय मंडल में किया जा रहा है। अजीत कुमार, गणनाथ झा, एसके वर्मा, चंद्रशेखर आजाद आदि उपस्थित थे।