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दहेज हत्या में दस वर्ष का कारावास

अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित यादव की अदालत ने दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्तों को अर्थदंड देने का भी प्रावधान किया है। मामला मुगलसराय थाना

By JagranEdited By: Published: Tue, 16 Oct 2018 10:02 PM (IST)Updated: Tue, 16 Oct 2018 10:02 PM (IST)
दहेज हत्या में दस वर्ष का कारावास
दहेज हत्या में दस वर्ष का कारावास

जासं, चंदौली: अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अमित यादव की अदालत ने दहेज हत्या में पति, सास व ससुर को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्तों को अर्थदंड देने का भी प्रावधान किया है। मामला मुगलसराय थाना क्षेत्र के धर्मशाला रोड से जुड़ा है।

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अभियोजन के कथानक अनुसार ख्वाजापुरा जैतपुरा वाराणसी निवासी लालशरण साहू की पुत्री पूजा गुप्ता का विवाह धर्मशाला रोड मुगलसराय के नवनीत गुप्ता उर्फ ¨सटु के साथ हुआ था। ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर पूजा को प्रताड़ित करते थे। 17 फरवरी 2016 को पूजा का शव घर में फंदे से लटका मिला। मृतका के पिता वादी मुकदमा ने सुसराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था। पति नवनीत, सास उषा गुप्ता व ससुर शिवमूरत के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने पति, सास व ससुर को दोषसिद्ध करार देते हुए दस-दस वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वाराणसी वीरेंद्र कुमार गुप्ता ने तर्क प्रस्तुत किया।


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