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घास-फूस जलाने पर दो पर मुकदमा, पांच हजार जुर्माना

एनजीटी के तमाम निर्देशों के बाद भी लोग प्रदूषण फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन लोग कूड़ा-करकट घास-फूस पराली आदि जला रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 11:45 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 11:46 PM (IST)
घास-फूस जलाने पर दो पर मुकदमा, पांच हजार जुर्माना
घास-फूस जलाने पर दो पर मुकदमा, पांच हजार जुर्माना

बुलंदशहर, जेएनएन। एनजीटी के तमाम निर्देशों के बाद भी लोग प्रदूषण फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन लोग कूड़ा-करकट, घास-फूस, पराली आदि जला रहे हैं। बुधवार को घास-फूंस जलाने पर दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई है। साथ ही अन्य लोगों को कूड़ा न जलाने की चेतावनी दी है।

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एडीएम फाइनेंस मनोज कुमार सिघल ने बताया कि जिला प्रशासन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से अलर्ट है। बुधवार को तहसील स्याना के गांव जलालपुर निवासी राजू पुत्र बलजीत के खिलाफ थाना नरसेना और खुर्जा तहसील के गांव जरारा निवासी दिनेश पुत्र ओमप्रकाश के खिलाफ अरनियां में घास-फूस, कूड़ा आदि जलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा दोनों आरोपियों पर 2500-2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।


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