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बुलंदशहर में दो हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा, शवों को पेड़ से लटकाने का भी किया था प्रयास

बुलंदशहर में दो हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा। सन 2020 में गांव नरेंद्रपर में राजवीर की हत्या कर पेड़ से शव लटकाने का किया था प्रयास। दोनों अभियुक्तों को कारावास के साथ लगाया 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड।

By Jagran NewsEdited By: Taruna TayalPublished: Tue, 29 Nov 2022 05:50 PM (IST)Updated: Tue, 29 Nov 2022 05:50 PM (IST)
बुलंदशहर में दो हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा, शवों को पेड़ से लटकाने का भी किया था प्रयास
बुलंदशहर में वृद्ध की हत्या कर शव पेड़ से लटकाने का प्रयास करने वाले दो हत्‍यारों को आजीवन कारावास।

बुलंदशहर, जागरण संवाददाता। नरसेना थाना क्षेत्र के गांव नरेंद्रपुर में खेतों पर गए वृद्ध की हत्या कर शव पेड़ से लटकाने का प्रयास किया गया। हत्या के मामले में मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 12 गोपाल के न्यायालय ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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यह था पूरा मामला

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुश कुमार ने बताया कि वादी उग्रसेन निवासी गांव नरेंद्रपुर ने 10 सितंबर 2020 को नरसेना थाने पर तहरीर दी। उन्होंने बताया उनके पिता राजवीर सिंह प्रतिदिन की तरह 10 सितंबर की शाम को खेत पर घूमने के लिए गए थे। लेकिन वापस घर नहीं लौटे। राजवीर को देखने के लिए उग्रसेन और उसका भाई खतों पर पहुंचे। जहां उन्होंने देखा कि गांव निवासी राकेश और राजेश अपने अन्य साथियों के साथ उसके पिता की हत्या कर शव को पेड़ पर लटका रहे थे। यह देखकर दोनों भाइयों ने शोर मचाया तो आरोपित मौके से भाग निकले। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा और मामले में तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस ने मामले में जांच उपरांत आरोपित राकेश व राजेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी।

दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया

मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह से रूप में वादी मुकदमा उग्रसेन, उनका भाई लोकेश कुमार, कॉस्टेबल क्लर्क मुसब्बिर हुसैन, डाक्टर पुष्पेंद्र सिंह यादव, सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक अली हसन और उप निरीक्षक शौकेंद्र सिंह को पेश किया गया। जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के गवाह व अधिवक्ताओं के बीच हुई बहस को सुनकर दोनों नामजद आरोपितों को दोषी करार दिया है। साथ ही उन्हें आजीवन कारावास व 10 -10 हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया है।


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