बुलंदशहर में दुष्कर्म के प्रयास में दो आरोपितों को पांच-पांच साल की कैद Bulandshahr News
जिले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट ने दलित युवती से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
बुलंदशहर, जेएनएन। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विष्णु कुमार शर्मा ने दलित युवती से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दो अभियुक्तों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर सात-सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सोते वक्त उठाकर ले गए थे
शुक्रवार को विशेष लोक अभियोजक एससी-एसटी एक्ट विपुल राघव एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्र पाल सिंह चौहान ने बताया कि 10 जुलाई 2012 को पीड़ित पक्ष द्वारा थाना अरनियां में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मुकदमे के अनुसार वादी की पुत्री को आरोपी अतीक खान एवं सोनू निवासी ग्वारौली सोते वक्त उठाकर ले गए। पुत्री को दोषी अतीक अपनी दुकान में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया।
दलीलों के आधार पर दोषी पाया
पुत्री के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंच गए, जिस पर आरोपी वहां से फरार हो गए। थाना पुलिस ने विवेचना उपरांत दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। यह मामला सुनवाई हेतु विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट के समक्ष आया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर दोनों आरोपियों को दोषी पाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त अतीक खान और सोनू को पांच-पांच साल की कैद और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।