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एक दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की कैद Bulandshahar News

बुलंदशहर में एक युवती के साथ हुुुए दुष्‍कर्म में विषेश अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है। साथ में अर्थदंड़ भी लगाया है।

By Prem BhattEdited By: Published: Tue, 04 Feb 2020 03:11 PM (IST)Updated: Tue, 04 Feb 2020 03:11 PM (IST)
एक दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की कैद Bulandshahar News
एक दुष्कर्म के आरोपी को सात साल की कैद Bulandshahar News

बुलंदशहर, जेएनएन। घर में घुसकर एक अनुसूचित जाति की लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विष्णु कुमार शर्मा ने दोषी को सात साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। आरोपी को सजा होने से परिजन खुश हैं।  

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मंगलवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुरेंद्रपाल सिंह चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक विपुल राघव ने बताया कि पांच अप्रैल 2013 को खुर्जा नगर कोतवाली में पीड़ित पक्ष ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री घर में सो रही थी, तभी गांव का युवक अफजल घर में घुस आया और युवती के मुंह में कपड़ा ठूसकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी अफजल के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट विष्णु कुमार शर्मा ने की। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर आरोपी अफजल को दोषी पाया। जिसके बाद फैसला सुनाया गया। इस फैसले से परिवार में खुशी है। इनका कहना है कि आरोपी को सजा होने से एक मन को सूकून मिला है। कहा कि हमें न्‍यायालय पर पहले से ही भरोसा था कि मेरे साथ न्‍याय होगा।


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