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कृषि व सिचाई से जुड़ी योजना की हुई समीक्षा

कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को डीएम चन्द्रप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जिला कृषि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

By JagranEdited By: Published: Tue, 02 Nov 2021 11:00 PM (IST)Updated: Tue, 02 Nov 2021 11:00 PM (IST)
कृषि व सिचाई से जुड़ी योजना की हुई समीक्षा
कृषि व सिचाई से जुड़ी योजना की हुई समीक्षा

बुलंदशहर, जेएनएन। कलक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को डीएम चन्द्रप्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जिला कृषि एवं जल संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

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डीएम ने कृषि और सिचाई विभाग की बिदुवार समीक्षा करते हुए कहा कि जल संचय के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना में खेत तालाब योजना के तहत किसानों को जागरूक किया जाएं। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना व मनरेगा की विभिन्न योजनाओं का अनुमोदन करने के साथ ही विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। बैठक में कृषि व सिचाई विभाग के अफसर मौजूद रहे।

बोर्ड बैठक में भूमि के तीन पट्ट हुए निरस्त

बुलंदशहर : नगर पालिका की बोर्ड में मंगलवार को शहर में नपा द्वारा भूमि के पट्टों को निरस्त करने के प्रस्तावों को बोर्ड ने पास कर निरस्त कर दिए। पट्टों के निरस्तीकरण का तीन सभासदों ने आपत्ति दर्ज कराई।

नगरपालिका सभागार में सोमवार को आयोजित बोर्ड बैठक में नगरपालिका शहर के तीन अलग-अलग मोहल्लों में पालिका द्वारा आवंटित किए गए तीन पट्टों का नवीनीकरण नहीं कराने पर पट्टा निरस्तीकरण का प्रस्ताव लाया गया था। पट्टा निरस्तीकरण के प्रस्तावों पर सभासद ऋषिपाल सिंह व लक्ष्मन सिंह तथा सुनील शर्मा उर्फ टीटू ने अपनी आपत्ति लगाई। तीन सभासदों को छोड़ अन्य सभासदों ने पट्टा निरस्तीकरण के प्रस्तावों को अपनी सहमति प्रदान कर पट्टा निरस्त कर दिया। चेयरमैन मनोज गर्ग ने कहा कि बोर्ड में तीन पट्टा धारकों के स्वजन द्वारा नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया गया था। जिसके चलते इन पट्टों को निरस्त करने के प्रस्ताव को बोर्ड ने सहमति प्रदान कर पट्टे निरस्त कर दिए हैं।

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यह पट्टे हुए निरस्त

-मोहल्ला सिविल लाइन में कृष्ण प्रसाद रोड पर पालिका की भूमि का पट्टा 1961 में रामरिछ पाल शर्मा को पट्टा आवंटित किया गया था।

- मोहल्ला कोठियात- शिवपुरी में रामप्यारी देवी को 1941 में 30 वर्ष के लिए पट्टा आवंटित किया गया था।

- मोहल्ला कोठियात में मक्खनलाल पुत्र लाला रामजीलाल को 1941 में 30 वर्ष के लिए पट्टा आवंटित किया गया था।


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