मनाही के बावजूद मस्जिदों और मंदिरों में तेज आवाज में बज रहे थे लाउडस्पीकर, मौलवी-पुजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज
शासन की सख्ती के चलते संचालकों ने खुद ही कई धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतार लिए थे। अब फिर से धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने लगे हैं। बुलंदशहर के गांव त्यौरी में पुलिस गई तो दो मस्जिद-एक मंदिर में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजते हुए मिले।
जागरण संवाददाता, बुलंदशहर : शासन व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की मनाही की है। कुछ समय पूर्व धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतारने की कार्रवाई की गई थी।
शासन की सख्ती के चलते संचालकों ने खुद ही कई धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर उतार लिए थे। अब फिर से धार्मिक स्थलों पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने लगे हैं।
बुलंदशहर के गांव त्यौरी में पुलिस गुरुवार की शाम गई, तो दो मस्जिद व एक मंदिर में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजते हुए मिले।
पुलिस ने संचालकों को आवाज कम करने के लिए समझाया, लेकिन अनसुना कर दिया गया। इस पर पुलिस ने दोनों मस्जिद के मौलवी व एक मंदिर के पुजारी के खिलाफ तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
थाना पहासू के दारोगा दिलीप कुमार ने बताया कि गुरुवार को वह गांव त्यौरी गश्त में गए थे। वहां पर दो मस्जिद व एक मंदिर में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाए जा रहे थे। तीनों धार्मिक स्थलों पर दो-दो लाउडस्पीकर बजाने से लोगों को परेशानी हो रही थी।
इस पर शासन व उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के आदेशों का पालन नहीं करने पर दो मस्जिद व एक मंदिर के संचालकों को समझाया गया, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया।
इस पर एक मस्जिद के संचालक अलीगढ़ के थाना जवा के ग्राम रिकसपुरी निवासी हाफिज दाऊद पुत्र मकबूल, दूसरी मस्जिद के संचालक बदायूं के नडाल निवासी हाफिज जी जावेद तथा मंदिर के संचालक गांव त्यौरी निवासी गंगाप्रसाद के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
साथ ही दो मस्जिद व एक मंदिर से एक-एक लाउडस्पीकर भी उतारकर कब्जे में ले लिया गया है। साथ ही सभी धार्मिक स्थलों के संचालकों से लाउडस्पीकर को निर्धारित ध्वनी में बजाने का अनुरोध किया है।