वाहनों पर हाई सिक्युरिटी प्लेट जरूरी, कल से लगेगा जुर्माना
बढ़ती जा रही वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम और एक नंबर प्लेट पर
जेएनएन, बुलंदशहर। बढ़ती जा रही वाहन चोरी की घटनाओं की रोकथाम और एक नंबर प्लेट पर दो से ज्यादा वाहन चलाने वालों को बेनकाब करने के लिए सरकार ने हाई सिक्युरिटी प्लेट का नियम लागू किया है। एक दिसंबर से बगैर हाई सिक्युरिटी प्लेट के वाहन सड़कों पर फर्राटा नहीं भर सकेंगे। क्योंकि, आरटीओ विभाग अब ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर जुर्माना लगाएगा।
जनपद में साढे़ चार लाख वाहन परिवहन निगम में पंजीकृत हैं। एक दिसंबर से सभी वाहनों पर हाई सिक्युरिटी प्लेट का नियम लागू कर दिया गया है। प्लेट न बदलवाने पर पांच हजार रुपये तक जुर्माना भी वाहन मालिक पर लगेगा। शासन के निर्देशों पर परिवहन निगम ऐसे वाहनों की धरपकड़ करेगा जो बगैर हाई सिक्युरिटी प्लेट के सड़कों पर फर्राटा भरेंगे। इनके खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
...
नहीं मिलेगी फिटनेस
ऐसे वाहन जिन पर हाई सिक्युरिटी प्लेट नहीं लगी होंगी उनकी फिटनेस, प्रदूषण, बीमा नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही चालक को डीएल भी जारी नहीं किया जाएगा।
..
क्या है हाई सिक्योरिटी प्लेट
दरअसल, हाई सिक्योरिटी प्लेट में वाहन से संबंधित समस्त जानकारी होगी। वाहन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन तारीख, इंजन और चेसिस नंबर, ई-मेल और मोबाइल नंबर की जानकारी दर्ज होगी। या यूं कहें कि की आईडी प्रुफ हाई सिक्युरिटी प्लेट होगी।
..
इन्होंने कहा..
हाई सिक्युरिटी प्लेट लगाने के लिए वाहन मालिकों को 30 नंवबर तक का समय दिया गया था। एक दिसंबर से हाई सिक्यूरिटी प्लेट जरूरी होगी। प्लेट न लगाने पर जुर्माना और वाहन सीज का भी प्रावधान है।
-मोहम्मद कय्युम, एआरटीओ