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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर लगेगा जुर्माना

राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को जारी गाइडलाइन में साफ निर्देश दिए हैं कि यदि नवरात्र के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थ मिले तो संबंधित के खिलाफ एक लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आस्था के दौर में खाद्य पदार्थो में कोई भी मिलावट सहन नहीं की जाएगी। टीम को 15 से 24 अक्टूबर तक लगातार छापेमारी के निर्देश जारी किए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Oct 2020 11:36 PM (IST)Updated: Thu, 15 Oct 2020 11:36 PM (IST)
मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर लगेगा जुर्माना
मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने पर लगेगा जुर्माना

बुलंदशहर, जेएनएन। राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को जारी गाइडलाइन में साफ निर्देश दिए हैं कि यदि नवरात्र के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थ मिले तो संबंधित के खिलाफ एक लाख से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। आस्था के दौर में खाद्य पदार्थो में कोई भी मिलावट सहन नहीं की जाएगी। टीम को 15 से 24 अक्टूबर तक लगातार छापेमारी के निर्देश जारी किए गए हैं।

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कुट्टू का आटा, मावा से बने मिष्ठान, सिघाड़े का आटा, आयल और फलाहार सहित अन्य खाद्य पदार्थो में मिलावट पाई गई तो भारी जुर्माना वसूला जाएगा। धारा-58 के अंतर्गत दुकानदार अथवा मिल मालिकों पर एक से पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इतना ही नहीं अब मिष्ठान की दुकानों पर मिठाई बनाने और खाने योग्य तक की अवधि प्रदर्शित करनी होगी। इसके साथ ही मिष्ठान बनाने वालों को खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थो को मानकों के अनुसार रखरखाव के निर्देश जारी किए हैं। इन्होंने कहा..

15 से 24 अक्टूबर तक अभियान चलाने के निर्देश मिले हैं। सात टीमों का गठन कर दिया गया है। मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा।

-मनोज कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।


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