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दिल्ली में BS-4 से नीचे के वाहनों के प्रवेश पर रोक, ARTO बुलंदशहर की ट्रांसपोर्टरों को निर्देश का पालन करने की हिदायत

By Vipin Kumar Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Sat, 24 Oct 2026 06:03 PM (IST)

दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएस-4 से निम्न श्रेणी के वाहनों के प्रवेश पर ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक फोटो

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HighLights

  1. एनसीआर से बाहर पंजीकृत बीएस-4 से निम्न श्रेणी के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक।

  2. एआरटीओ ने ट्रांसपोर्टरों को निर्देशों का पालन करने को कहा।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। एक नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली से बाहर पंजीकृत बीएस-4 से निम्न श्रेणी के वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

शनिवार को इस संबंध में एआरटीओ कार्यालय में ट्रांसपोर्टरों की बैठक आयोजित की गई। एआरटीओ नीतू शर्मा ने बताया कि दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को छोड़कर दिल्ली से बाहर के बीएस-4 से नीचे के मोटर वाहनों को दिल्ली में संचालित होने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश के अनुसार सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस-4 डीजल श्रेणी के अतिरिक्त अन्य बसों, जिनमें आल इंडिया टूरिस्ट परमिट और अन्य सेवाओं के तहत संचालित बसें भी शामिल हैं। इन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रतिबंध दिल्ली में पंजीकृत बसों पर लागू नहीं होगा। इसी क्रम में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी नीतू शर्मा ने शनिवार को कार्यालय में ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठक की।

जिसमें जिले के समस्त ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारियों और बस आपरेटरों को उक्त निर्देशों से अवगत कराया गया। एआरटीओ ने सभी आपरेटरों से निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी।

नगर पालिका ने ओटीएस से 68 दिन में जमा कराए 42 लाख

बुलंदशहर: प्रदेश सरकार ने निकायों के बकाया टैक्स वसूली और ग्राहकों को राहत देने के लिए ओटीएस (वन टाइम सेटलमेंट) योजना शुरू की है। इसके तहत ब्याज में पूरी छूट दी जा रही है। बावजूद इसके कई बकायेदार टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। नगरपालिका अब ऐसे बकायेदारों को नोटिस जारी कर रही है।

पालिका के टैक्स विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि जिन लोगों ने ओटीएस का लाभ लेकर भी बकाया टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। ओटीएस योजना के तहत पुराने बकाया हाउस टैक्स व अन्य करों के ब्याज में पूरी छूट दी जा रही है, फिर भी लोग भुगतान से बच रहे हैं।

17 अगस्त को ओटीएस शुरू हुई थी। 23 अक्टूबर की शाम तक 1475 लोगों ने ओटीएस के तहत पंजीकरण फार्म भरकर बकाया राशि जमा की है। अब तक 42 लाख 50 हजार रुपये टैक्स जमा किया जा चुका है। पालिका का 3145 बकाएदारों पर दो करोड़ दस लाख रुपये से अधिक का बकाया है।

पालिका ईओ डा. अश्विनी कुमार सिंह का कहना है कि ओटीएस योजना का लाभ लेने को अब तक 1478 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1250 का निस्तारण किया जा चुका है। योजना के तहत अब तक 42 लाख 50 हजार रुपये जमा कराए जा चुके हैं। बकाया जमा न करने वालों को नोटिस दिए जा रहे हैं। ईओ ने लोगों से योजना का लाभ लेने और बकाया कर समय से जमा करने की अपील की।