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बाल विवाह में दूल्हा, पंडित, बीडीसी सदस्य सहित 25 पर मुकदमा दर्ज

औरंगाबाद : क्षेत्र के गांव राजगढ़ी में बाल विवाह के मामले में पुलिस ने बाल कल्याण समिति की तह

By JagranEdited By: Published: Fri, 16 Mar 2018 09:47 PM (IST)Updated: Fri, 16 Mar 2018 09:47 PM (IST)
बाल विवाह में दूल्हा, पंडित, बीडीसी  सदस्य सहित 25 पर मुकदमा दर्ज
बाल विवाह में दूल्हा, पंडित, बीडीसी सदस्य सहित 25 पर मुकदमा दर्ज

औरंगाबाद : क्षेत्र के गांव राजगढ़ी में बाल विवाह के मामले में पुलिस ने बाल कल्याण समिति की तहरीर के आधार पर एक बीडीसी सदस्य, दूल्हे और पंडित सहित 25 नामजद ग्रामीणों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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गत 12 मार्च को गांव राजगढ़ी निवासी किशोरी की शादी बाल कल्याण समिति के हस्तक्षेप के बाद रोक दी गई थी, लेकिन बाद में परिजनों ने उसकी शादी कर दी थी। इस मामले में पुलिस की लापरवाही उजागर हुई थी। बताया गया कि शादी करने के बाद पंचों ने दुल्हन को तीन साल तक मायके में रहने का फरमान सुनाया था। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष ममता गुप्ता की तहरीर के आधार पर बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम 2006 के तहत गुरुवार देर रात पुलिस ने दूल्हा निर्देश, उसके पिता विजय निवासी भटियाना, महेन्द्र ¨सह निवासी सबली थाना हापुड़, किशोरी के पिता सतीश, बीडीसी सदस्य बेगराज सहित 25 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में पुलिस उन्हें भी शामिल करेगी जो इस शादी में मौजूद रहे थे। कार्रवाई के चलते ग्रामीणों में खलबली मची है। एसओ औरंगाबाद अनिल कुमार ने बताया कि सभी आरोपितों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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इंसेट

पुलिसकर्मियों के खिलाफ

नहीं हुई है कार्रवाई

बुलंदशहर: बाल विवाह प्रकरण में पुलिस की लापरवाही उजागर हुई थी। इसे गंभीरता से लेते हुए डीएम डा. रोशन जैकब ने एसएसी मुनिराज जी को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस मामले में जांच के बाद औरंगाबाद थानाध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मियों पर गाज गिर सकती है।


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