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न्यायालय ने स्कूल संचालक को सुनाई दो वर्ष की सजा

बुलंदशहर, जेएनएन। आठ वर्ष पहले गांव किला मेवई में स्कूल का छज्जा गिरने से छात्रा की मौत और कई छात्रो

By JagranEdited By: Published: Wed, 28 Oct 2020 11:56 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 11:56 PM (IST)
न्यायालय ने स्कूल संचालक को सुनाई दो वर्ष की सजा
न्यायालय ने स्कूल संचालक को सुनाई दो वर्ष की सजा

बुलंदशहर, जेएनएन। आठ वर्ष पहले गांव किला मेवई में स्कूल का छज्जा गिरने से छात्रा की मौत और कई छात्रों के घायल होने के मामले में न्यायालय ने स्कूल संचालक को दो वर्ष की सजा सुनाई है। वहीं एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रश्मि सोलंकी ने बताया कि गांव किला मेवई में मां सरस्वती के नाम से विद्यालय संचालित हो रहा था। वर्ष 2012 में एक मई को स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। इसी दौरान स्कूल के गेट पर नवनिर्मित छज्जा गिर पड़ा था। जिसके गिरने से कुछ छात्र घायल हो गए थे और उपचार के दौरान एक छात्रा की मौत हो गई थी। मामले में तत्कालीन एबीएसए अनिल कुमार ने स्कूल संचालक राकेश निवासी गांव उस्मापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की। मामले में बुधवार को अपर जिला एवम सत्र न्यायधीश खुर्जा नीरज कुमार गर्ग ने सुनवाई की। जिसमें तमाम सबूत और गवाहों के मद्देनजर राकेश कुमार को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।


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