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हत्यारोपित को आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड

जेएनएन बुलंदशहर एडीजे की अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर डिबाई में 24 अगस्त 17 को वन रक्षक सुरेश चंद शर्मा की हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Sep 2021 10:20 PM (IST)Updated: Wed, 22 Sep 2021 10:20 PM (IST)
हत्यारोपित को आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड
हत्यारोपित को आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड

जेएनएन, बुलंदशहर: एडीजे की अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर डिबाई में 24 अगस्त 17 को वन रक्षक सुरेश चंद शर्मा की हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये का अर्थ दंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

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बुधवार को अनूपशहर स्थित एडीजे ज्ञानप्रकाश तिवारी की अदालत ने डिबाई के छोटा बाजार निवासी सुरेश चंद शर्मा (वन रक्षक) पुत्र रामचन्द्र शर्मा की डंडा मारकर हत्या करके बाइक तथा मोबाइल लूटने के आरोप में परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर आजीवन कारावास तथा पचास हजार रुपये की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। 24 अगस्त 17 को डिबाई के छोटा बाजार निवासी निखिल शर्मा पुत्र सुरेश चंद शर्मा ने डिबाई कोतवाली में मुकदमा दर्ज कि उसके पिता बाजार जाने की कहकर बाइक से घर से गए थे, कितु देर रात तक वापस न आने पर तलाश की गई, तो कुछ लोगों ने 25 अगस्त को सुबह बताया कि नरौरा मार्ग पर निशपाल वकील के बाजरा के खेत में एक शव पड़ा है। मौके पर जाकर निखिल ने मृतक की पहचान अपने पिता सुरेश शर्मा के रूप में की। पुलिस ने शव पीएम को भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को राजू उर्फ विशाल उर्फ कलुआ पुत्र हरस्वरूप निवासी गांव चांसी थाना आहार को बाइक व मोबाइल बरामद कर गिरफ्तार कर लिया। इस मामले का मुकदमा अनूपशहर की अदालत में चल रहा था। बुधवार को एडीजे ज्ञान प्रकाश तिवारी ने साक्ष्यों के आधार पर राजू (विशाल-कलुआ) को आजीवन कारावास के साथ पचास हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।


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