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पुष्पवर्षा करने के लिए बुकिंग के बाद भी नहीं भेजा हेलीकाप्टर, विमानन कंपनी पर 10.10 लाख का जुर्माना

By Amar Singh Edited By: Praveen Vashishtha
Published: Fri, 21 Aug 2026 03:18 PM (GMT+05:30)

Bulandshahr News: बुलंदशहर उपभोक्ता आयोग ने गणेश चतुर्थी पर पुष्पवर्षा के लिए हेलीकाप्टर न भेजने पर पायनियर फ्लाइंग एकेडमी पर ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक फोटो

प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. बुलंदशहर में गणेश चतुर्थी पर पुष्प वर्षा के लिए बुक किया था हेलीकाप्टर

  2. उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार पद्धति पर की कार्रवाई।

जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने विमानन कंपनी पर गणेश चतुर्थी पर पुष्पवर्षा के लिए हेलीकाप्टर न भेजने पर 10.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने पायनियर फ्लाइंग एकेडमी के अलीगढ़ शाखा प्रबंधक और नई दिल्ली के प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई की है।

विवेक कुमार निवासी देवीपुरा प्रथम ने सात सितंबर 2024 को आयोग में परिवाद दायर किया था। विवेक ने वर्ष 2022 में गणेश चतुर्थी के अवसर पर शोभायात्रा के दौरान हेलीकाप्टर से पुष्पवर्षा कराने के लिए पायनियर फ्लाइंग एकेडमी से संपर्क किया, जहां उन्हें बताया गया कि अलीगढ़ शाखा से बुकिंग कराई जा सकती है।

विवेक ने अलीगढ़ शाखा के प्रबंधक से संपर्क किया, जिन्होंने हेलीकाप्टर के लिए 75 हजार रुपये का खर्च बताया। विवेक ने 15 जून 2022 को पांच हजार रुपये का एडवांस जमा किया और शेष राशि बाद में नकद दी। उन्होंने गणेश चतुर्थी महोत्सव की तैयारी में आठ लाख रुपये खर्च किए। हालांकि नौ सितंबर 2022 को सुबह आठ बजे अलीगढ़ शाखा के प्रबंधक ने विवेक को सूचित किया कि हेलीकाप्टर उपलब्ध नहीं है। इस मामले में प्रबंधक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

आयोग के अध्यक्ष हसनैन कुरैशी और महिला सदस्य नीलम ने विवेक के पक्ष को सुनने के बाद पाया कि पायनियर फ्लाइंग एकेडमी ने धनराशि लेने के बावजूद निर्धारित समय पर हेलीकाप्टर उपलब्ध नहीं कराया, जिसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार पद्धति माना गया।

इस पर आयोग ने पायनियर फ्लाइंग एकेडमी के प्रबंधकों को आदेश दिया कि वे 45 दिन के भीतर विवेक को सभी खर्चों के मद में पांच लाख रुपये, वाद व्यय के 10 हजार रुपये और उपभोक्ता कल्याण कोष में पांच लाख रुपये जमा करें।