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    बुलंदशहर में लूट-मर्डर के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 10 साल बाद आया कोर्ट का फैसला

    Updated: Sat, 29 Nov 2025 08:59 PM (IST)

    बुलंदशहर की अदालत ने 2015 के एक टैंकर लूट और चालक हसरत की हत्या के मामले में तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस जांच में गुलवीर, आकाश और प्रशांत शर्मा को दोषी पाया गया, जबकि लूटा गया टैंकर और अन्य सामान भी बरामद किया गया था। अदालत ने इन तीनों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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    जागरण संवाददाता, बुलंदशहर। अदालत ने टैंकर लूटकर चालक की हत्या करने के मामले में दस साल बाद तीन दोषियों को आजीवन कारावास और 18500-18500 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

    जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल उपाध्याय ने बताया कि सात नवंबर 2015 को मुकदमा वादी तौसीफ निवासी गांव आसिफाबाद चंदपुरा थाना गुलावठी ने थाने पर अपने भाई हसरत की गुमशुदगी दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका भाई टैंकर चालक है और गुलावठी स्थित निजी डेयरी के लिए डिबाई से दूध लेकर आता था।

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    पांच नवंबर 2015 से टैंकर लेकर दूध लेने गया था, वापस नहीं आया। तलाशी के बावजूद भी कहीं कोई सुराग नहीं लगा है। कोतवाली क्षेत्र स्थित काली नदी से बरामद शव की हसरत के रूप में पहचान हुई। पुलिस जांच में हरसत की हत्या के मामले में गुलवीर, आकाश, प्रशांत शर्मा, गुल मोहम्मद और जितेंद्र के नाम सामने आए।

    पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर हापुड़ से लूटा गया टैंकर और मृत हसरत का पैन कार्ड, मोबाइल, वोटर कार्ड आदि सामान बरामद कर गिरफ्तार सभी आरोपितों को जेल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया।

    मामला सुनवाई के लिए जिला जज की अदालत में पहुंचा। शनिवार को जिला जज संजय कुमार ने प्रशांत शर्मा, आकाश और गुलवीर को लूट के बाद हत्या करने का दोषी करार देते आजीवन कारावास और 18500-18500 रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। इसके अलावा आरोपित जितेन्द्र और गुल मोहम्मद की पत्रावली पृथक की गई है।